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Noida News: चेक बाउंस मामले में दोषी को 6 माह की कैद, 38 लाख जुर्माना
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ग्रेटर नोएडा। चेक बाउंस के एक मामले में अपर सत्र न्यायालय ने निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा है। एसएस प्रिंट एन पैक के मालिक संजय शर्मा की अपील खारिज कर दी गई है। उन्हें मिली छह माह की साधारण कैद और 38 लाख रुपये के जुर्माने की सजा अब कायम रहेगी।
परिवादी मंगूराम शर्मा के अनुसार, वर्ष 2015 में उन्हें भूमि अधिग्रहण का मुआवजा मिला था। संजय शर्मा उनके परिवार के सदस्य हैं। उन्होंने निजी काम के लिए मंगूराम से 22 लाख रुपये उधार मांगे थे। रकम वापस न मिलने पर संजय शर्मा ने 24 जुलाई 2017 को 22 लाख रुपये का चेक दिया। यह चेक बैंक में लगाने पर ''अकाउंट ब्लॉक'' की टिप्पणी के साथ बाउंस हो गया। बाद में दोबारा लगाने पर भी वही स्थिति रही। मंगूराम ने कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन रकम नहीं लौटाई गई।
विशेष न्यायाधीश ने 30 जुलाई 2024 को संजय शर्मा को दोषी ठहराया था। उन्हें छह माह की कैद और 38 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। जुर्माने में से 37 लाख रुपये परिवादी को और एक लाख रुपये राज्य सरकार को देने का आदेश हुआ। सत्र अदालत ने पाया कि चेक ''अकाउंट ब्लॉक'' होने से बाउंस हुआ था। इससे आरोपी के हस्ताक्षर साबित होते हैं। संजय शर्मा अपना चेक चोरी का दावा भी ठोस साक्ष्य से साबित नहीं कर सके।
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परिवादी मंगूराम शर्मा के अनुसार, वर्ष 2015 में उन्हें भूमि अधिग्रहण का मुआवजा मिला था। संजय शर्मा उनके परिवार के सदस्य हैं। उन्होंने निजी काम के लिए मंगूराम से 22 लाख रुपये उधार मांगे थे। रकम वापस न मिलने पर संजय शर्मा ने 24 जुलाई 2017 को 22 लाख रुपये का चेक दिया। यह चेक बैंक में लगाने पर ''अकाउंट ब्लॉक'' की टिप्पणी के साथ बाउंस हो गया। बाद में दोबारा लगाने पर भी वही स्थिति रही। मंगूराम ने कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन रकम नहीं लौटाई गई।
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विशेष न्यायाधीश ने 30 जुलाई 2024 को संजय शर्मा को दोषी ठहराया था। उन्हें छह माह की कैद और 38 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। जुर्माने में से 37 लाख रुपये परिवादी को और एक लाख रुपये राज्य सरकार को देने का आदेश हुआ। सत्र अदालत ने पाया कि चेक ''अकाउंट ब्लॉक'' होने से बाउंस हुआ था। इससे आरोपी के हस्ताक्षर साबित होते हैं। संजय शर्मा अपना चेक चोरी का दावा भी ठोस साक्ष्य से साबित नहीं कर सके।
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