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Noida News: पात्र दिव्यांगों को मिलेगी मोटरचालित ट्राई-साइकिल

Tue, 04 Apr 2023 09:16 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 04 Apr 2023 09:16 PM IST
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Eligible Divyang will get motorized tri-cycle
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिल्ली कैबिनेट ने ‘सुगम्य सहायक योजना’ को दी मंजूरी
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समाज कल्याण विभाग स्मार्ट छड़ी, कान की मशीन, व्हीलचेयर भी मिलेगी
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए दिल्ली सरकार ने नियम तय किए
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05 साल के लिए एजेंसी से करार होगा
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिव्यांगों की राह आसान करने के लिए मंगलवार को दिल्ली कैबिनेट ने ‘सुगम्य सहायक योजना’ को मंजूरी दी। इस योजना के तहत समाज कल्याण विभाग की ओर से पात्रों को मोटरचालित ट्राई-साइकिल दी जाएंगी। साथ ही, स्मार्ट छड़ी, कान की मशीन व व्हीलचेयर भी मिलेगी। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया कि दिव्यांगों को ये उपकरण मुहैया कराने के लिए एजेंसी के साथ पांच साल के लिए करार किया जाएगा और समाज कल्याण विभाग विभिन्न इलाकों में शिविर लगाकर उपकरण बांटेगा।

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ नियम तय किए हैं। इसके तहत आवेदक को 40 फीसदी या उससे अधिक दिव्यांग होना चाहिए। इसके लिए प्रमाणपत्र या दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार अधिकृत चिकित्सा संस्थान की ओर से जारी यूडीआईडी कार्ड मान्य होगा। आवेदक को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का निवासी होना चाहिए। परिवार की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक को तीन वर्षों के दौरान किसी अन्य राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश, केंद्र सरकार या अन्य किसी स्रोत से सामान्य या अन्य योजना का लाभ न मिला हो। हालांकि, 12 साल से कम उम्र के बच्चों को व्हीलचेयर, ट्राई-साइकिल को छोड़कर अन्य उपकरण प्राप्त करने के लिए कोई सीमा नहीं लगाई गई है। आवेदकों के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है, लेकिन आवेदक या माता-पिता या अभिभावक को एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि उन्होंने किसी अन्य राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र सरकार या अन्य किसी स्रोत से सामान या अन्य वस्तु का लाभ नहीं उठाया है।
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