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Noida News: हत्या के मामले में पांच किशोरों को मिली जमानत
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, बाल न्यायालय ने पलटा किशोर न्याय बोर्ड के आदेश
- बारात में लूटे पैसों के बंटवारे का विवाद हुआ जानलेवा, किशोर की चाकू मारकर हुई थी हत्या
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। थाना सेक्टर-24 में दर्ज एक ही मुकदमे में आरोपी बनाए गए पांच किशोरों को बाल न्यायालय से राहत मिली है। बाल न्यायालय/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की अदालत ने पांच अलग-अलग अपीलों पर फैसला सुनाया। उन्होंने किशोर न्याय बोर्ड गौतमबुद्ध नगर के जमानत खारिज करने वाले आदेश रद्द कर दिए और सभी को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया।
अभियोजन के अनुसार 12 मार्च की रात करीब 11 बजे वादी लक्की के दो सौतेले पुत्र श्याम उर्फ सैम व सागर झुंडपुरा गांव में शादी समारोह देखने गए थे। लौटते समय श्याम उर्फ सैम की दो युवकों से कहासुनी और मारपीट हो गई थी। आरोप है कि उन दोनों ने अपने अन्य साथियों को मौके पर बुला लिया। सभी ने मिलकर मारपीट की और अचानक सीने में चाकू घोंप दिया। घायल को जिला अस्पताल सेक्टर-39 ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक मृतक की पहचान श्याम उर्फ सैम 17 निवासी नेपाल के रूप में हुई थी। मामले में पुलिस ने नाबालिगों को अभिरक्षा में लेकर बाल सुधार गृह भेजा था। बोर्ड ने पांचों को अप्रैल और मई 2026 में किशोर घोषित किया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा जमानत तभी नकारी जा सकती है। जब रिहाई से किशोर के ज्ञात अपराधियों के संपर्क में आने या नैतिक, शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक खतरे में पड़ने के उचित आधार हों। जिला प्रोबेशन अधिकारी की सामाजिक जांच रिपोर्ट में किसी भी किशोर के खिलाफ प्रतिकूल तथ्य दर्ज नहीं मिला। अदालत ने इस कारण जमानत दी है।
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- बारात में लूटे पैसों के बंटवारे का विवाद हुआ जानलेवा, किशोर की चाकू मारकर हुई थी हत्या
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। थाना सेक्टर-24 में दर्ज एक ही मुकदमे में आरोपी बनाए गए पांच किशोरों को बाल न्यायालय से राहत मिली है। बाल न्यायालय/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की अदालत ने पांच अलग-अलग अपीलों पर फैसला सुनाया। उन्होंने किशोर न्याय बोर्ड गौतमबुद्ध नगर के जमानत खारिज करने वाले आदेश रद्द कर दिए और सभी को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया।
अभियोजन के अनुसार 12 मार्च की रात करीब 11 बजे वादी लक्की के दो सौतेले पुत्र श्याम उर्फ सैम व सागर झुंडपुरा गांव में शादी समारोह देखने गए थे। लौटते समय श्याम उर्फ सैम की दो युवकों से कहासुनी और मारपीट हो गई थी। आरोप है कि उन दोनों ने अपने अन्य साथियों को मौके पर बुला लिया। सभी ने मिलकर मारपीट की और अचानक सीने में चाकू घोंप दिया। घायल को जिला अस्पताल सेक्टर-39 ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक मृतक की पहचान श्याम उर्फ सैम 17 निवासी नेपाल के रूप में हुई थी। मामले में पुलिस ने नाबालिगों को अभिरक्षा में लेकर बाल सुधार गृह भेजा था। बोर्ड ने पांचों को अप्रैल और मई 2026 में किशोर घोषित किया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा जमानत तभी नकारी जा सकती है। जब रिहाई से किशोर के ज्ञात अपराधियों के संपर्क में आने या नैतिक, शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक खतरे में पड़ने के उचित आधार हों। जिला प्रोबेशन अधिकारी की सामाजिक जांच रिपोर्ट में किसी भी किशोर के खिलाफ प्रतिकूल तथ्य दर्ज नहीं मिला। अदालत ने इस कारण जमानत दी है।
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