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Noida News: गैंगस्टर के मामले में आरोपी को नहीं मिली राहत
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( अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। विशेष गैंगस्टर कोर्ट ने पायल भाटी को गैंगस्टर एक्ट के मामले में राहत देने से इनकार करते हुए उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। जमानत अर्जी में आरोपी की ओर से कहा गया था कि उसका कोई गिरोह नहीं है और न ही वह किसी गैंग की सदस्य है। उसे बी-वारंट पर जिला कारागार से तलब कर इस मुकदमे में आरोपी बनाया गया है। वह 21 जुलाई 2024 से जेल में बंद है और यदि उसे जमानत दी जाती है तो उसके फरार होने अथवा गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। वहीं अभियोजन की ओर से अदालत को बताया गया कि पायल भाटी एक संगठित गिरोह की गैंग लीडर है और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से गंभीर अपराध किए हैं। आरोपी के खिलाफ बिसरख कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने का बाद कहा कि आरोपी को जमानत देने का पर्याप्त आधार नहीं बनता।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। विशेष गैंगस्टर कोर्ट ने पायल भाटी को गैंगस्टर एक्ट के मामले में राहत देने से इनकार करते हुए उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। जमानत अर्जी में आरोपी की ओर से कहा गया था कि उसका कोई गिरोह नहीं है और न ही वह किसी गैंग की सदस्य है। उसे बी-वारंट पर जिला कारागार से तलब कर इस मुकदमे में आरोपी बनाया गया है। वह 21 जुलाई 2024 से जेल में बंद है और यदि उसे जमानत दी जाती है तो उसके फरार होने अथवा गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। वहीं अभियोजन की ओर से अदालत को बताया गया कि पायल भाटी एक संगठित गिरोह की गैंग लीडर है और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से गंभीर अपराध किए हैं। आरोपी के खिलाफ बिसरख कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने का बाद कहा कि आरोपी को जमानत देने का पर्याप्त आधार नहीं बनता।