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Noida News: समय पर कब्जा नहीं दिया तो ब्याज समेत लौटाने होंगे 25.20 लाख रुपये
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जिला उपभोक्ता आयोग
समय पर कब्जा नहीं दिया तो ब्याज समेत लौटाने होंगे 25.20 लाख रुपये
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। फ्लैट या भूखंड के नाम पर पूरी रकम वसूलने के बाद खरीदार को निर्धारित समय पर कब्जा नहीं देना बिल्डर को भारी पड़ सकता है। जिला उपभोक्ता आयोग ने ऐसे ही एक मामले में बाजवा डेवलपर्स लिमिटेड को खरीदार से ली गई 25.20 लाख रुपये की रकम छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज समेत 30 दिन के भीतर लौटाने का आदेश दिया है।
ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर सिटी-2 निवासी अनीता कालिया ने 21 सितंबर 2012 को बाजवा डेवलपर्स लिमिटेड के यहां 150 वर्ग गज का भूखंड बुक कराया था। इसके एवज में बिल्डर ने 25.20 लाख रुपये लेकर भूखंड आवंटित किया। आरोप है कि रकम लेने के बावजूद बिल्डर ने उन्हें भूखंड पर कब्जा नहीं दिया। परेशान होकर जब उन्होंने मौके पर जाकर स्थिति देखी तो पता चला कि वहां केवल एक मकान बना हुआ है। जानकारी करने पर यह भी सामने आया कि संबंधित भूखंड किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया गया है। इसके बाद अनीता कालिया ने जिला उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया और बिल्डर के खिलाफ वाद दायर किया।
मामले की सुनवाई के दौरान बिल्डर की ओर से कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। आयोग ने एक पक्षीय सुनवाई करते हुए उपलब्ध दस्तावेजों और साक्ष्यों का अवलोकन किया। आयोग ने पाया कि दूसरे व्यक्ति को भूखंड बेचने और खरीदार को कब्जा न देने का तथ्य बिल्डर की सेवा में गंभीर कमी को दर्शाता है। आयोग ने बिल्डर की इस लापरवाही को सेवा में कमी मानते हुए आदेश दिया कि शिकायतकर्ता से वसूली गई 25.20 लाख रुपये की पूरी धनराशि छह प्रतिशत ब्याज सहित 30 दिन के भीतर वापस की जाए।
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समय पर कब्जा नहीं दिया तो ब्याज समेत लौटाने होंगे 25.20 लाख रुपये
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। फ्लैट या भूखंड के नाम पर पूरी रकम वसूलने के बाद खरीदार को निर्धारित समय पर कब्जा नहीं देना बिल्डर को भारी पड़ सकता है। जिला उपभोक्ता आयोग ने ऐसे ही एक मामले में बाजवा डेवलपर्स लिमिटेड को खरीदार से ली गई 25.20 लाख रुपये की रकम छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज समेत 30 दिन के भीतर लौटाने का आदेश दिया है।
ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर सिटी-2 निवासी अनीता कालिया ने 21 सितंबर 2012 को बाजवा डेवलपर्स लिमिटेड के यहां 150 वर्ग गज का भूखंड बुक कराया था। इसके एवज में बिल्डर ने 25.20 लाख रुपये लेकर भूखंड आवंटित किया। आरोप है कि रकम लेने के बावजूद बिल्डर ने उन्हें भूखंड पर कब्जा नहीं दिया। परेशान होकर जब उन्होंने मौके पर जाकर स्थिति देखी तो पता चला कि वहां केवल एक मकान बना हुआ है। जानकारी करने पर यह भी सामने आया कि संबंधित भूखंड किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया गया है। इसके बाद अनीता कालिया ने जिला उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया और बिल्डर के खिलाफ वाद दायर किया।
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मामले की सुनवाई के दौरान बिल्डर की ओर से कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। आयोग ने एक पक्षीय सुनवाई करते हुए उपलब्ध दस्तावेजों और साक्ष्यों का अवलोकन किया। आयोग ने पाया कि दूसरे व्यक्ति को भूखंड बेचने और खरीदार को कब्जा न देने का तथ्य बिल्डर की सेवा में गंभीर कमी को दर्शाता है। आयोग ने बिल्डर की इस लापरवाही को सेवा में कमी मानते हुए आदेश दिया कि शिकायतकर्ता से वसूली गई 25.20 लाख रुपये की पूरी धनराशि छह प्रतिशत ब्याज सहित 30 दिन के भीतर वापस की जाए।
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