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Noida News: वेतन 21 हजार रुपये तक कर्मचारियों को ही मिलेगा बोनस

Thu, 05 Nov 2026 08:56 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 08:56 PM IST
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वेतन 21 हजार रुपये तक कर्मचारियों को ही मिलेगा बोनस
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- सोशल मीडिया पर वायरल हो रही सूचनाओं के बाद श्रम विभाग ने जारी किए दिशा निर्देश

माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। वेतन और बोनस भुगतान को लेकर सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही सूचनाओं के बीच श्रम विभाग की ओर से बोनस की पात्रता निर्धारित शर्तों को जारी किया है। पात्र कर्मचारियों को 30 नवंबर तक भुगतान सुनिश्चित करना होगा। बोनस के लिए कर्मचारी ने पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम 30 दिन काम किया हो। उसका मासिक वेतन 21 हजार रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रतिष्ठान में 20 या इससे अधिक कर्मचारी नियोजित होने चाहिए और प्रतिष्ठान 5 वर्ष से अधिक पुराना हो।
बोनस की न्यूनतम दर 8.33 प्रतिशत और अधिकतम दर 20 प्रतिशत होगी। इसका निर्धारण प्रतिष्ठान के उपलब्ध एलोकेबल सरप्लस के आधार पर किया जाएगा। वहीं, शिशिक्षु के रूप में कार्यरत व्यक्ति बोनस के पात्र नहीं होंगे।
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अपर श्रमायुक्त राकेश द्विवेदी ने कहा कि श्रमिक अफवाहों और अपुष्ट सूचनाओं पर विश्वास नहीं करें। एक अप्रैल 2026 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को बोनस नियमानुसार अगले वर्ष देय होगा। बोनस की पात्रता, गणना या भुगतान को लेकर शिकायत होने पर संबंधित क्षेत्र के श्रम कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 8796355216 पर कॉल कर सकते हैं।
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