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Noida News: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी दुकानदार को पॉक्सो कोर्ट ने किया बरी
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(अदालत से)
सेक्टर-75 स्थित मॉल की पार्किंग में पीड़िता से दुष्कर्म के लगे थे आरोप
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। पॉक्सो अदालत ने सेक्टर-75 स्थित मॉल में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी मथुरा निवासी आरोपी को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन के तीनों गवाह पीड़िता, मां और पिता कहानी का समर्थन नहीं कर सके। इसलिए संदेह से परे आरोप प्रमाणित नहीं माने जा सकते। प्राथमिकी थाना सेक्टर-113 में दर्ज हुई थी। वादी ने 8 अप्रैल 2024 को दी गई तहरीर में कहा था कि आरोपी उसका पड़ोसी है। उसने त्योहारी सीजन में दुकान पर भीड़ का हवाला देकर दो-चार दिन के लिए मदद के वास्ते उसकी करीब 15 वर्षीय बेटी को भेजने को कहा था। बेटी सुबह दस बजे दुकान जाती और रात साढ़े दस बजे लौटती थी। 7 अप्रैल 2024 की रात एक महिला का फोन आया कि स्पेक्ट्रम मॉल की कार पार्किंग में पहुंचो। दुकानदार ने बेटी के साथ गलत काम किया है। आरोप था कि दुकानदार ने कार के भीतर दुष्कर्म किया गया और धमकी दी गई।
अभियोजन की ओर से तीन गवाह कराए गए। पीड़िता की मां ने कहा कि बेटी देर होने के कारण घबराई हुई थी और आरोपी ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया। पीड़िता के पिता ने दुष्कर्म या छेड़छाड़ से साफ इनकार किया। स्वयं पीड़िता ने कहा कि आरोपी से घर छोड़ने को कहा था और पार्किंग में केवल विवाद हुआ था। अदालत ने तीनों को पक्षद्रोही घोषित किया। अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया, साथ ही वादी पिता के खिलाफ वाद पंजीकृत करने का आदेश दिया।
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सेक्टर-75 स्थित मॉल की पार्किंग में पीड़िता से दुष्कर्म के लगे थे आरोप
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। पॉक्सो अदालत ने सेक्टर-75 स्थित मॉल में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी मथुरा निवासी आरोपी को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन के तीनों गवाह पीड़िता, मां और पिता कहानी का समर्थन नहीं कर सके। इसलिए संदेह से परे आरोप प्रमाणित नहीं माने जा सकते। प्राथमिकी थाना सेक्टर-113 में दर्ज हुई थी। वादी ने 8 अप्रैल 2024 को दी गई तहरीर में कहा था कि आरोपी उसका पड़ोसी है। उसने त्योहारी सीजन में दुकान पर भीड़ का हवाला देकर दो-चार दिन के लिए मदद के वास्ते उसकी करीब 15 वर्षीय बेटी को भेजने को कहा था। बेटी सुबह दस बजे दुकान जाती और रात साढ़े दस बजे लौटती थी। 7 अप्रैल 2024 की रात एक महिला का फोन आया कि स्पेक्ट्रम मॉल की कार पार्किंग में पहुंचो। दुकानदार ने बेटी के साथ गलत काम किया है। आरोप था कि दुकानदार ने कार के भीतर दुष्कर्म किया गया और धमकी दी गई।
अभियोजन की ओर से तीन गवाह कराए गए। पीड़िता की मां ने कहा कि बेटी देर होने के कारण घबराई हुई थी और आरोपी ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया। पीड़िता के पिता ने दुष्कर्म या छेड़छाड़ से साफ इनकार किया। स्वयं पीड़िता ने कहा कि आरोपी से घर छोड़ने को कहा था और पार्किंग में केवल विवाद हुआ था। अदालत ने तीनों को पक्षद्रोही घोषित किया। अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया, साथ ही वादी पिता के खिलाफ वाद पंजीकृत करने का आदेश दिया।
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