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Noida News: चेक बाउंस मामले में आरोपी की अपील खारिज, सजा बरकरार
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(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। चेक बाउंस के मामले में सत्र अदालत ने आरोपी अनुपम बनर्जी की आपराधिक अपील खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले और सजा को बरकरार रखा है। मामला सेक्टर-20 थाना क्षेत्र का है। संध्या सेना गुप्ता ने आरोपी अनुपम बनर्जी के खिलाफ वर्ष 2022 में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार आरोपी ने कपड़ों के कारोबार के लिए वर्ष 2010 में 16 लाख रुपये और जुलाई 2011 में 3.50 लाख रुपये समेत कुल 19.50 लाख रुपये उधार लिए थे। रकम लौटाने के लिए आरोपी ने कई चेक दिए थे। इनमें से दो चेक 35-35 हजार रुपये के थे। बैंक में लगाए जाने पर दोनों चेक खाते के निष्क्रिय होने और ऐसा कोई खाता नहीं होने की टिप्पणी के साथ बाउंस हो गए। मामले में निचली अदालत ने 10 दिसंबर 2024 को आरोपी को एक माह के साधारण कारावास और 1.40 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। सत्र न्यायाधीश ने आरोपी की अपील खारिज करते हुए निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। चेक बाउंस के मामले में सत्र अदालत ने आरोपी अनुपम बनर्जी की आपराधिक अपील खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले और सजा को बरकरार रखा है। मामला सेक्टर-20 थाना क्षेत्र का है। संध्या सेना गुप्ता ने आरोपी अनुपम बनर्जी के खिलाफ वर्ष 2022 में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार आरोपी ने कपड़ों के कारोबार के लिए वर्ष 2010 में 16 लाख रुपये और जुलाई 2011 में 3.50 लाख रुपये समेत कुल 19.50 लाख रुपये उधार लिए थे। रकम लौटाने के लिए आरोपी ने कई चेक दिए थे। इनमें से दो चेक 35-35 हजार रुपये के थे। बैंक में लगाए जाने पर दोनों चेक खाते के निष्क्रिय होने और ऐसा कोई खाता नहीं होने की टिप्पणी के साथ बाउंस हो गए। मामले में निचली अदालत ने 10 दिसंबर 2024 को आरोपी को एक माह के साधारण कारावास और 1.40 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। सत्र न्यायाधीश ने आरोपी की अपील खारिज करते हुए निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा।