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ओप्पो पर फायरिंग करने वाले पर एनएसए

Tue, 02 Apr 2019 05:26 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 02 Apr 2019 05:26 AM IST
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ओप्पो पर फायरिंग करने वाले पर एनएसए
अंतरराष्ट्रीय संबंध खराब करने वाले बदमाश पर रासुका
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-यूपी में पहली बार इस तरह के अपराधी पर लगाया गया एनएसए, 10 साथियों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई
-ओप्पो कंपनी पर पानी का ठेका लेने के लिए सुरक्षा गार्ड को मारी थी गोली
अमर उजाला ब्यूरो
नोएडा। उत्तर प्रदेश में पहली बार गौतमबुद्घ नगर में अंतरराष्ट्रीय संबंधों को खराब करने की सजा एक बदमाश को डीएम-एसएसपी ने रासुका के रूप में दी है, जिससे जिले ही नहीं बल्कि प्रदेश में भी एक संदेश दिया जा सके कि ऐसे लोगों को किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। ग्रेनो स्थित ओप्पो कंपनी में ठेका पाने के लिए फायरिंग करने वाले 22 साल के रोबिन पर रासुका लगाया गया है। रोबिन ने अपने गिरोह के सदस्यों के साथ 31 जनवरी को ओप्पो कंपनी पर हमला किया। उसके 10 साथियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है।

डीएम बीएन सिंह और एसएसपी वैभव कृष्ण ने संयुक्त रूप से बताया कि ग्रेटर नोएडा स्थित ओप्पो कंपनी में फायरिंग करने वाले रोबिन, इमलिया निवासी सचिन, सुुनील, अरुण उर्फ गुलजार, सिकंद्राबाद के तिल डेरी निवासी आजाद उर्फ अज्जू, खानपुर निवासी वीरे उर्फ वीरेंद्र, मोहित, सतपाल और रोहित घंघोला समेत 10 पर गैंगस्टर कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि ओप्पोे से 30 भारतीयों को रोजगार मिला है और भारत में 2 हजार करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्तावित है। उक्त असामाजिक तत्वों ने अपने आर्थिक हितों को साधने के लिए 31 जनवरी को पानी का ठेका पाने के लिए फायरिंग कर सुरक्षा गार्ड को घायल कर दिया था। जिसमें ओप्पो की ओर से पूरी घटना की जानकारी दी गई थी। इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके गिरफ्तार किया गया था और 10 अन्य लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। मगर ओप्पो में हुई घटना से अंतरराष्ट्रीय संबंधों में खटास आने की वजह चंद असामाजिक तत्व बने थे। इनके खिलाफ निर्णय लिया कि उक्त आरोपी के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जा सके, जिससे असामाजिक संबंधों में खटास न आए और जिले समेत अन्य बदमाशों को भी संदेश चला जाए कि अगर ऐसी घटना की तो बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले की जानकारी चीन को मिली तो उसने भारत से बात कर नाराजगी व्यक्त की थी। रोबिन समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उसने अदालत में जमानत के लिए अर्जी दी थी, जिसके तहत रासुका में कार्रवाई करते हुए एक साल के लिए और जेल में रहना होगा। इसके अलावा उस समय आसपास मौजूद रहे 10 साथियों पर भी गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है।
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