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कोर्ट के आदेश पर अस्पताल के पांच लोगों पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज

Thu, 26 Jul 2018 10:44 PM IST
Updated Thu, 26 Jul 2018 10:44 PM IST
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कोर्ट के आदेश पर अस्पताल के पांच लोगों पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज
गाजियाबाद के लिए
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हेडिंग: अस्पताल के पांच लोगों पर गैर इरादतन हत्या केस
पुलिस ने नहीं सुनी तो कोर्ट के आदेश पर मामला हुआ दर्ज
अमर उजाला ब्यूरो
जेवर। जेवर के कैलाश अस्पताल के पांच लोगों पर बंकापुर निवासी एक अधिवक्ता ने गलत दवाइयां देने व अधिक रुपये ऐंठने के लालच में भाई की हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस थाने में सुनवाई न होने पर पीड़ित ने मामले की शिकायत कोर्ट में की थी। कोर्ट के आदेश पर जेवर पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

बंकापुर निवासी अधिवक्ता अनिल छोंकर का आरोप है कि भाई अरविंद सिंह की 16 अगस्त की रात अचानक तबियत खराब हो गई। भाभी आशा देवी व भतीजा सन्नी उसे लेकर जेवर कैलाश अस्पताल पहुंचे। आरोप है कि अस्पताल में मौजूद चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एके सिंह, अकाउंटेंट विनय ठाकुर निवासी विजय नगर गाजियाबाद, आईटी एक्जीक्यूटिव सुभाष सिंह निवासी आदरेवी मथुरा, डॉ. रविश कुमार व कैलाश अस्पताल के पीआरओ आकाश निवासी दस्तूरा ने भर्ती करने के दौरान पचास हजार रुपये पहले जमा करा लिए। इसके बाद रात में ही पांचों लोगों ने एक लाख रुपये और जमा कराने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। मृतक के भाई अनिल छोंकर ने बताया कि पैसे न देने पर उनके भाई का गलत दवाईयां देने से गैर इरादतन हत्या कर दी गई। इसकी शिकायत पुलिस से की, लेकिन कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने अपनी भाभी व भतीते को लेकर जेवर न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में शरण ली।
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