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Noida News: दुष्कर्म के प्रयास के मामले में परिवाद दर्ज करने के आदेश

Mon, 03 Aug 2026 05:56 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 03 Aug 2026 05:56 PM IST
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court news
(अदालत से)
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। ईकोटेक-3 कोतवाली क्षेत्र में महिला से दुष्कर्म के प्रयास और उत्पीड़न के मामले में पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने पर अदालत ने अहम आदेश दिया है। अदालत ने प्रार्थना पत्र को परिवाद (कम्प्लेंट केस) के रूप में दर्ज करने का निर्देश दिया है। साथ ही मामले में एक सितंबर 2026 की तारीख बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित की गई है।

अदालत में दायर प्रार्थना पत्र के अनुसार ईकोटेक-3 थाना क्षेत्र के कुलेसरा निवासी महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति का रिश्तेदार पुरुषोत्तम काफी समय से उस पर बुरी नजर रखता था। वह अश्लील टिप्पणियां करता, पीछा करता और तांक-झांक जैसी हरकतें करता था। महिला का आरोप है कि 25 मई 2026 को पति के घर से बाहर होने पर आरोपी ने उसे अकेला पाकर दबोच लिया और दुष्कर्म का प्रयास किया। इसी दौरान पति के अचानक घर लौट आने पर आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। महिला ने अदालत को बताया कि घटना की सूचना पुलिस को दी गई थी और आरोपी को थाने भी ले जाया गया, लेकिन बाद में पुलिस ने गंभीर आरोपों के बजाय मामूली धाराओं में कार्रवाई कर दी। न्यायालय ने माना कि मामले के सभी तथ्य शिकायतकर्ता के व्यक्तिगत ज्ञान में हैं।
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