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Noida News: पॉक्सो के आरोपी को मिली जमानत
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(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सत्र न्यायालय ने पॉक्सो के आरोपी नूर आलम को जमानत प्रदान की है। मामला थाना सेक्टर-63, नोएडा का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 4 जनवरी 2026 को शिकायतकर्ता की पुत्री जिसकी आयु लगभग 17 वर्ष है। उसे आरोपी नूर आलम बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। शिकायतकर्ता ने अपनी बेटी को बहुत ढूंढा, परंतु उसका कोई पता नहीं चल सका। घटना के 11 दिन बाद 15 जनवरी को सायं प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आरोपी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता ने दुर्भावनावश अभियुक्त को इस मामले में झूठा फंसाया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के 11 दिन बाद दर्ज की गई। लेकिन इस देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। पीड़िता के बीएनएसएस की धारा 180 और धारा 183 के अंतर्गत दर्ज बयानों में भारी विरोधाभास है। अदालत ने मामले की केस डायरी और अन्य दस्तावेजों का बारीकी से अवलोकन किया। इस प्रकार पीड़िता के दोनों बयान एक-दूसरे के सर्वथा विपरीत पाए गए, जो अदालत के लिए जमानत देने का प्रमुख आधार बना।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सत्र न्यायालय ने पॉक्सो के आरोपी नूर आलम को जमानत प्रदान की है। मामला थाना सेक्टर-63, नोएडा का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 4 जनवरी 2026 को शिकायतकर्ता की पुत्री जिसकी आयु लगभग 17 वर्ष है। उसे आरोपी नूर आलम बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। शिकायतकर्ता ने अपनी बेटी को बहुत ढूंढा, परंतु उसका कोई पता नहीं चल सका। घटना के 11 दिन बाद 15 जनवरी को सायं प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आरोपी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता ने दुर्भावनावश अभियुक्त को इस मामले में झूठा फंसाया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के 11 दिन बाद दर्ज की गई। लेकिन इस देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। पीड़िता के बीएनएसएस की धारा 180 और धारा 183 के अंतर्गत दर्ज बयानों में भारी विरोधाभास है। अदालत ने मामले की केस डायरी और अन्य दस्तावेजों का बारीकी से अवलोकन किया। इस प्रकार पीड़िता के दोनों बयान एक-दूसरे के सर्वथा विपरीत पाए गए, जो अदालत के लिए जमानत देने का प्रमुख आधार बना।