{"_id":"6900b53bb5a641a7e809b1c5","slug":"court-decision-grnoida-news-c-23-1-lko1064-79022-2025-10-28","type":"story","status":"publish","title_hn":"Noida News: दहेज हत्या के मामले में सास को नहीं मिली राहत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Noida News: दहेज हत्या के मामले में सास को नहीं मिली राहत
विज्ञापन
(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी सास सीमा देवी की दूसरी जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मृतका की असामान्य परिस्थितियों में विवाह के सात वर्ष के भीतर मृत्यु हुई है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। ऐसे में आरोपी को रिहा करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं बनता है। मामला सेक्टर-113 नोएडा में दर्ज है। अभियोजन के अनुसार वादी आकाश ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन रिंकी देवी की शादी 23 जून 2019 को संजू निवासी बरेली से हुई थी। शादी के बाद से ही संजू दो लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग करता था और रिंकी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। 2 अगस्त 2025 को रात्रि में संजू ने रिंकी की हत्या कर शव को सोहरखा नोएडा के पास जंगल में फेंक दिया था। सीमा देवी के अधिवक्ता ने अदालत में तर्क दिया कि वह अपने पुत्र संजू से अलग बरेली स्थित अपने मूल निवास में रहती थीं। घटना स्थल पर मौजूद नहीं थीं। वहीं अभियोजन महिला की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में हुई है। सह आरोपी लोचन प्रसाद की जमानत पहले ही निरस्त की जा चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने सीमा देवी की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी।
विज्ञापन
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी सास सीमा देवी की दूसरी जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मृतका की असामान्य परिस्थितियों में विवाह के सात वर्ष के भीतर मृत्यु हुई है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। ऐसे में आरोपी को रिहा करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं बनता है। मामला सेक्टर-113 नोएडा में दर्ज है। अभियोजन के अनुसार वादी आकाश ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन रिंकी देवी की शादी 23 जून 2019 को संजू निवासी बरेली से हुई थी। शादी के बाद से ही संजू दो लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग करता था और रिंकी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। 2 अगस्त 2025 को रात्रि में संजू ने रिंकी की हत्या कर शव को सोहरखा नोएडा के पास जंगल में फेंक दिया था। सीमा देवी के अधिवक्ता ने अदालत में तर्क दिया कि वह अपने पुत्र संजू से अलग बरेली स्थित अपने मूल निवास में रहती थीं। घटना स्थल पर मौजूद नहीं थीं। वहीं अभियोजन महिला की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में हुई है। सह आरोपी लोचन प्रसाद की जमानत पहले ही निरस्त की जा चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने सीमा देवी की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी।