फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Corporation reprimanded for cutting trees, fined 50 thousand rupees

Noida News: पेड़ काटने पर निगम को फटकार, 50 हजार का जुर्माना

Fri, 07 Nov 2025 07:10 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 07 Nov 2025 07:10 PM IST
विज्ञापन
Corporation reprimanded for cutting trees, fined 50 thousand rupees
पश्चिम विहार में अवैध रूप से 250 से अधिक पेड़ काटने का मामला
विज्ञापन


अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पश्चिम विहार में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से पेड़ों की कटाई और छंटाई के मामले में नगर निगम को कड़ी फटकार लगाई है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए सेंथिल वेल ने एमसीडी के रवैये को गैर-जिम्मेदाराना करार देते हुए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया और एक सप्ताह के अंदर राशि जमा करने का आदेश दिया।

याचिकाकर्ता ख्याति आनंद ने फरवरी-मार्च 2024 में क्षेत्र में अवैध रूप से 250 से अधिक पेड़ों की कटाई और 20 से ज्यादा पेड़ों की ऊपरी शाखाओं की भारी छंटाई का आरोप लगाया था। संयुक्त समिति की जांच रिपोर्ट ने इन आरोपों की पुष्टि की। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कई पेड़ों की अत्यधिक छंटाई की गई जबकि कटे पेड़ों की लकड़ी पंजाबी बाग के श्मशान घाट में भेजने का दावा किया गया लेकिन परिवहन की कोई अनुमति या दस्तावेज पेश नहीं किए गए। तीन पेड़ मृत पाए गए लेकिन बदले में नए पेड़ नहीं लगाए गए। साथ ही, कई पेड़ों के आसपास सीमेंट की पक्की सतह बना दी गई जिसे एनजीटी के पुराने आदेशों के बावजूद नहीं हटाया गया। वहीं, एमसीडी ने बचाव में कहा कि छंटाई का काम ठेकेदार का था। उस पर निगम का नियंत्रण नहीं था जिसे अधिकरण ने सिरे से खारिज कर दिया। पीठ ने इसे एमसीडी की लापरवाही बताया। अधिकरण ने एमसीडी को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का समय दिया है लेकिन जुर्माने के साथ चेतावनी दी कि आगे ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामले की सुनवाई 16 जनवरी को होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed