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होमलोन कंपनी के चेयरमैन, निदेशक समेत 16 पर दर्ज होगा केस

Thu, 11 Mar 2021 01:35 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 11 Mar 2021 01:35 AM IST
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Case will be filed against 16, including chairman, director of Homelone company
ग्रेटर नोएडा। जिला न्यायालय ने 70 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में होम लोन देने वाली कंपनी आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड और उसकी होल्डिंग कंपनी के चेयरमैन निर्मल भंवरलाल जैन व मौजूदा और पूर्व निदेशकों समेत 16 अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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कंस्ट्रक्शन कंपनी बाया वीवर लिमिटेड के निदेशक अरुण कुमार ने फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए जिला न्यायालय में याचिका दायर की थी। न्यायालय ने सेक्टर-20 थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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जिला न्यायालय के अधिवक्ता भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि नोएडा के सेक्टर-135 में अलीशा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड ने हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने के लिए जमीन खरीदी थी। इस जमीन पर हाउसिंग प्रोजेक्ट तैयार करने की जिम्मेदारी कंस्ट्रक्शन कंपनी बाया वीवर लिमिटेड को दी गई। निर्माण कार्य के लिए अलीशा इंफ्राटेक ने आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड से कर्ज लिया था।
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आरोप है कि आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड ने धोखाधड़ी कर बाया वीवर के खाते से 70 करोड़ रुपये की हेराफेरी कर रकम अपनी दूसरी सहायक कंपनियों में ट्रांसफर कर दिए। इस मामले में बाया वीवर कंपनी के निदेशक अरुण कुमार ने आईआईएफएल के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराने के लिए जिला न्यायालय में याचिका दायर की थी।

अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए नोएडा सेक्टर-20 थाना पुलिस को कंपनी के ग्रुप चेयरमैन निर्मल भंवर लाल जैन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग सोलंकी, अध्यक्ष बालाजी राघवन समेत कंपनी के छह निदेशकों और दो पूर्व निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। वहीं, इस कंपनी की होल्डिंग और सहायक कंपनी के 8 निदेशकों और पूर्व निदेशकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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