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Noida News: आकर्षक और भ्रामक विज्ञापनों के आधार पर निर्णय लेने से बचें खरीदार

Thu, 23 Jul 2026 08:16 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 23 Jul 2026 08:16 PM IST
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Buyers should avoid making decisions based on attractive and misleading advertisements.
गेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण ने मेरठ ​​स्थित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्य
- यूपी रेरा ने मेरठ में मंडल स्तरीय संवाद में खरीदारों को किया जागरूक
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने मेरठ मंडल के खरीदारों के लिए बृहस्पतिवार को मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में संवाद का आयोजन किया। यूपी रेरा के चेयरमैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान खरीदारों को रेरा अधिनियम के नियमों, अधिकारों व सुरक्षित रियल एस्टेट निवेश के बारे में जानकारी दी गई।

यूपी रेरा के चेयरमैन संजय भूसरेड्डी ने कहा कि प्राधिकरण का लक्ष्य केवल विवादों का समाधान करना नहीं, बल्कि घर खरीदारों को कानूनी अधिकारों की जानकारी देना भी है। जब उपभोक्ता पूरी जानकारी के साथ निर्णय लेते हैं तो वे अपने निवेश को अधिक सुरक्षित बना सकते हैं। खरीदारों से आग्रह किया कि किसी भी आवासीय परियोजना में निवेश करने से पहले यूपी रेरा के पोर्टल पर उपलब्ध जानकारियों का सत्यापन जरूर कर लें। अगर किसी प्रकार की समस्या या विवाद उत्पन्न हो तो बिना विलंब यूपी रेरा से संपर्क करना चाहिए। यूपी रेरा के प्रमुख सलाहकार अबरार अहमद ने कहा कि निवेश करने से पहले प्रोजेक्ट का पंजीकरण, वैधता, स्वीकृत मानचित्र, भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज, परियोजना की प्रगति, प्रस्तावित पूर्णता अवधि, परियोजना के बैंक खाते, प्रमोटर का पूर्व रिकॉर्ड और संबंधित एजेंट का रेरा पंजीकरण जरूर देख लें। उन्होंने कहा कि आकर्षक और भ्रामक विज्ञापनों के आधार पर खरीदारी करने के निर्णय से बचना चाहिए। संवाद में खरीदारों ने अपने सवालों का जवाब भी मांगा। वहीं अफसरों ने कहा है कि मंडल स्तर पर इस तरह के जागरूकता कार्यक्रमों का लगातार आयोजन होगा।
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सभी दस्तावेज संभाल कर रखें
अफसरों ने बताया कि बुकिंग के बाद खरीदार प्रोजेक्ट की प्रगति पर नियमित नजर रखें। एग्रीमेंट फॉर सेल, आवंटन पत्र, भुगतान रसीदें, रेरा पोर्टल पर उपलब्ध अपडेट्स और अन्य संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखने होंगे। भविष्य में किसी भी विवाद की स्थिति में अभिलेख उनके अधिकारों की रक्षा का आधार बनते हैं।
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