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Noida News: दुष्कर्म और धमकी के मामले में आरोपी की जमानत खारिज

Sat, 27 Sep 2025 06:02 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 27 Sep 2025 06:02 PM IST
सार

ग्रेटर नोएडा में सत्र न्यायालय ने दुष्कर्म व धमकी के गंभीर आरोपों में आरोपी संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने मामले की गंभीरता और पीड़िता के आरोपों को देखते हुए यह निर्णय लिया।

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bail rejected

विस्तार

(अदालत से)
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सत्र न्यायालय ने दुष्कर्म और धमकी के मामले में आरोपी संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि आरोपी ने दूसरी बार दायर जमानत याचिका में ऐसा कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे उसे राहत प्रदान की जा सके। मामले की गंभीरता और पीड़िता के आरोपों को देखते हुए आवेदन को निरस्त कर दिया।

अभियोजन के अनुसार पीड़िता ने थाना बीटा-2 में न्यायालय के आदेश पर एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप है कि आरोपी संजय सिंह ने पीड़िता को नौकरी दिलवाने का झांसा देकर अपने फ्लैट पर बुलाया और जबरन दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने पीड़िता की अश्लील वीडियो और फोटो बना लिए और धमकी दी कि यदि विरोध किया तो उन्हें इंटरनेट पर वायरल कर बदनाम कर देगा। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी लगातार उसे ब्लैकमेल कर शारीरिक शोषण करता रहा। इसी दौरान वह गर्भवती हो गई, जिसके बाद जबरन गर्भपात कराया गया। बाद में मंदिर में शादी का नाटक कर पीड़िता को अपने साथ रखने लगा और उसके गहने व पैसे भी हड़प लिए। आरोपी ने दोबारा गर्भवती होने पर उसे छोड़ दिया और धमकी दी कि यदि उसने आवाज उठाई तो जान से मरवा देगा। अदालत ने अभियोजन की दलीलों को उचित मानते हुए कहा कि मामला बेहद गंभीर प्रकृति का है और इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। ऐसे में आरोपी को जमानत देना न्यायसंगत नहीं होगा।
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