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Noida News: गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी की जमानत खारिज

Fri, 23 Jan 2026 08:34 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 23 Jan 2026 08:34 PM IST
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Bail of accused in culpable homicide case rejected
(अदालत से)
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। बिसरख कोतवाली क्षेत्र में गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी अभिषेक भाटी की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। घटना 3 नवंबर 2025 की है। जब वादी जसवीर के छोटे भाई गौरव और उसका मित्र लव कुमार उर्फ लव गुरु ग्रीन फील्ड स्कूल, तिगरी के पास अपने मकान पर बैठे थे। उसी दौरान सचिन गुर्जर और नितिश गुर्जर अपने साथियों के साथ पहुंचे और लव कुमार को घसीटकर ले गए। विरोध करने पर गौरव पर पिस्टल से फायर किया गया, जिससे उसके पैर में गोली लगी। मारपीट में लव कुमार को गंभीर चोटें आईं और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। विवेचना के दौरान घायल और मृतक के बयानों में अभिषेक भाटी का नाम भी सहअभियुक्त के रूप में प्रकाश में आया। अभियोजन के अनुसार आरोपी लाठी-डंडों से मारपीट में शामिल था और उससे घटना में प्रयुक्त डंडा भी बरामद किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर कुल 37 चोटें पाई गईं, जिन्हें जानलेवा बताया गया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस डायरी के अवलोकन के बाद पाया कि आरोपी का नाम भले ही एफआईआर में न हो, लेकिन घायल व मृतक के बयानों में उसका उल्लेख है। साथ ही बरामदगी और मेडिकल साक्ष्य भी अभियोजन के पक्ष को मजबूत करते हैं। सह आरोपी रितिक भाटी की जमानत पहले ही इसी न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है।
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