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Noida News: गैर-इरादतन हत्या के मामले में आरोपी को जमानत
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ग्रेटर नोएडा। सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गैर-इरादतन हत्या के मामले में आरोपी मोहसिन को जमानत दे दी। अदालत ने मामले की परिस्थितियों, एफआईआर दर्ज करने में देरी और आरोपी का पूर्व आपराधिक इतिहास न होने को देखते हुए यह फैसला सुनाया।
मामला रबूपुरा थानाक्षेत्र का है। तसलीम शाह ने 10 जून 2025 को एफआईआर दर्ज कराई थी कि उसके पुत्र मोहम्मद हुसैन की 19 मई की रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। आरोप था कि मोहसिन ने गाली-गलौच कर हुसैन से मारपीट कर छत से फेंक दिया। पोस्टमॉर्टम में मौत का कारण सिर में गंभीर चोट बताया गया। प्रत्यक्षदर्शी समीर ने उन्हें जानकारी दी थी, लेकिन तत्काल कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। वहीं आरोपी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मृतक शराबी प्रवृत्ति का था और घटना वाले दिन वह नशे में छत से गिरा था। उस समय मोहसिन मौके पर नहीं था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी का जमानत पत्र स्वीकार कर लिया। ब्यूरो
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मामला रबूपुरा थानाक्षेत्र का है। तसलीम शाह ने 10 जून 2025 को एफआईआर दर्ज कराई थी कि उसके पुत्र मोहम्मद हुसैन की 19 मई की रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। आरोप था कि मोहसिन ने गाली-गलौच कर हुसैन से मारपीट कर छत से फेंक दिया। पोस्टमॉर्टम में मौत का कारण सिर में गंभीर चोट बताया गया। प्रत्यक्षदर्शी समीर ने उन्हें जानकारी दी थी, लेकिन तत्काल कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। वहीं आरोपी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मृतक शराबी प्रवृत्ति का था और घटना वाले दिन वह नशे में छत से गिरा था। उस समय मोहसिन मौके पर नहीं था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी का जमानत पत्र स्वीकार कर लिया। ब्यूरो
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