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Noida News: निर्माण में घटिया सामग्री उपयोग करने का आरोप, केस

Mon, 07 Jul 2025 10:04 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 07 Jul 2025 10:04 PM IST
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Accusation of using substandard material in construction, case
ठेकेदार ने भी भुगतान नहीं करने की दी शिकायत, पुलिस कर रही जांच
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1.30 करोड़ रुपये में हुआ था मकान निर्माण करने का अनुबंध
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। बीटा-2 कोतवाली पुलिस ने मकान निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग और भुगतान नहीं करने की शिकायत के मामले में कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज कर जांच शुरू की है। मामले में मकान मालिक का कहना है कि ठेकेदार ने अनुबंध के विपरीत घटिया और पुरानी सामग्री का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी की है। वहीं, ठेकेदार का कहना है कि अनुबंध में तय हुई राशि का उन्हें भुगतान नहीं किया गया है।
एपेक्स गोल्फ एवेन्यू सोसाइटी निवासी पीड़ित कंवलजीत कौर का कहना है कि आरोपी दिल्ली निवासी राजेश कुमार और सेक्टर-75 नोएडा निवासी देवेंद्र सूद ने पाई-1 स्थित दिल्ली पुलिस हाउसिंग सोसाइटी ग्रेनो में मकान निर्माण का समझौता किया था। यह अनुबंध मार्च 2024 को 1.30 करोड़ रुपये में हुआ था। अनुबंध के तहत ठेकेदार राजेश कुमार को एक साल के भीतर उच्च गुणवत्ता वाला निर्माण कार्य पूरा करना था। आरोप है कि निर्माण के दौरान पुरानी ईंटें लगाई गईं, घटिया सामग्री इस्तेमाल की गई और निर्माण मापदंडों की अनदेखी की गई। समझौते के अनुसार कुल निर्माण राशि की तुलना में अब तक 35 लाख रुपये की राशि दी है, लेकिन निर्माण कार्य में न तो गुणवत्ता है और न ही समय सीमा का पालन किया गया। विरोध करने पर आरोपी ने उन्हें धमकाकर गाली-गलौज की।
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वहीं, ठेकेदार राजेश कुमार ने आरोप लगाया कि दो फ्लोर का निर्माण कार्य तय मानकों के अनुसार लगभग 60 लाख की लागत में पूरा कर दिया गया था लेकिन महिला ने सिर्फ 35 लाख का ही भुगतान किया। शेष 30 लाख रुपये देने से इन्कार कर दिया। कंवलजीत कौर ने अचानक कार्य में कमियां निकालनी शुरू कर दीं और स्थानीय सोसाइटी सचिव को बुलाकर उन्हें धमकवाया। ठेकेदार का आरोप है कि सचिव ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। साथ ही उसे और मजदूर टीम को सोसाइटी में घुसने से रोक दिया गया। इससे न केवल उनका कार्य ठप हो गया। वहीं, कोतवाली पुलिस का कहना है कि केस दर्ज कर जांच की जा रही है।
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