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बिल्डर पर 3.28 करोड़ रुपये का जुर्माना

Sun, 01 Dec 2019 01:21 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 01 Dec 2019 01:21 AM IST
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3.28 crore penality on builder for avoiding NGT rules
बिल्डर पर लगाया 3.28 करोड़ रुपये का जुर्माना
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नोएडा। सेक्टर-78 स्थित अंतरिक्ष कैनबॉल सोसायटी और सेक्टर-77 स्थित अंतरिक्ष फॉरेस्ट सोसायटी के बिल्डर पर प्रदूषण विभाग द्वारा 3 करोड़ 28 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यहां नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के नियमों का उल्लंघन होता पाया गया। यह कार्रवाई एनजीटी से मिले निर्देशों के बाद की गई है। सितंबर में अंतरिक्ष कैनबॉल सोसायटी के 70 रेजिडेंट्स ने एनजीटी में शिकायत की थी।
क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निदेशक डॉ. अनिल सिंह ने बताया कि अंतरिक्ष कैनबॉल सोसायटी में 650 फ्लैट बने हुए हैं। इनमें से 450 फ्लैट्स में पिछले तीन वर्षों से लोग रह रहे हैं। यहां बिल्डर ने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) ही नहीं लगा रखा है। इसके अलावा अंतरिक्ष फॉरेस्ट सोसायटी में रोजाना 600 किलोलीटर की क्षमता का एसटीपी लगा होना चाहिए, लेकिन यहां 100 किलोलीटर की क्षमता का ही एसटीपी लगा हुआ है। यहां भी वर्तमान में लगभग 150 फ्लैट्स में लोग रह रहे हैं। सितंबर में इस सोसायटी के निवासियों ने बिल्डर के खिलाफ एनजीटी में रिट दायर की थी। इसके बाद क्षेत्रीय प्रदूषण विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। यह दोनों प्रोजेक्ट एक ही बिल्डर के हैं। यहां टीम ने दो बार निरीक्षण किया। इसके बाद नवंबर में दो बार भारी जुर्माने की फाइल को लखनऊ में भेजा गया। इस पर 30 नवंबर को अनुमति मिल गई।
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यूपीपीसीबी ने कंपनी पर लगाया 1 लाख रुपये का जुर्माना
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने एक कंपनी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यूपीपीसीबी की क्षेत्राधिकारी डॉ. अर्चना द्विवेदी ने बताया कि शनिवार को औद्योगिक सेक्टरों का निरीक्षण किया गया। ईकोटेक-3 के उद्योग केंद्र दो के प्लॉट नंबर 400 स्थित कंपनी में निर्माण कार्य हो रहा था। साथ ही निर्माण सामग्री खुले में पड़ी थी। कंपनी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अन्य किसी भी जगह निर्माण कार्य होता नहीं मिला है। पानी का छिड़काव भी लगातार कराया जा रहा है।
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