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थाने व चौकियां 15 जनवरी तक होंगे सीसीटीवी से लैस
Updated Fri, 14 Dec 2018 05:39 AM IST
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थाने और चौकियां 15 जनवरी तक होंगे सीसीटीवी से लैस
दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी जानकारी
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राजधानी के सभी थानों और पुलिस चौकियों में 15 जनवरी सीसीटीवी लगा दिए जाएंगे। अभी तक 91 थाने में कैमरे लगाए जा चुके हैं। शेष 57 थाने और 53 चौकियों में 15 जनवरी तक कैमरे लग जाएंगे। यह जानकारी दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट पेश कर हाईकोर्ट को दी है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना व न्यायमूर्ति एजे भंबानी ने पुलिस और सरकार से कहा कि वे अपने वादे पर कायम रहें और समय पर सभी काम पूरा करें। पीठ ने दोनों से अपनी रिपोर्ट तलब करते हुए सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तारीख तय की है। कोर्ट ने यह निर्देश कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है। निर्भया कांड के बाद कोर्ट के सामने आया था कि सभी जगहों पर पुलिस सुरक्षा नहीं दे सकती। कई ऐसे संवेदनशील जगह हैं, जहां सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना है। इसके आलावा जहां पुलिस हमेशा पहरा नहीं दे सकती वहां भी कैमरा लगा दिया जाए। याचिका पर सुनवाई में फिर बात सामने आई कि पुलिस गिरफ्तार लोगों को प्रताड़ित करती है। इस पर थाने में भी सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात उठी। इस पर कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार से जवाब मांगा था और कैमरे लगाने के लिए कहा था।
एफएसएल के खाली पदों को भरने का निर्देश
वहीं दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि फारेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) के 405 पदों को एक मार्च तक संविदा के आधार पर भर दिया जाएगा। खंडपीठ ने सरकार से कहा कि वह एक मार्च तक सभी पदों को भर दें। तब तक वह एफएसएल के 32 खाली पदों को 15 जनवरी तक संविदा के जरिये पर भर दे। सरकार ने कहा था कि एफएसएल में अतिरिक्त या नये 405 पदों को 31 जनवरी, 2019 तक मंजूरी दी जाएगी और एक मार्च तक उसे संविदा के आधार पर भर दिया जाएगा।
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दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी जानकारी
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राजधानी के सभी थानों और पुलिस चौकियों में 15 जनवरी सीसीटीवी लगा दिए जाएंगे। अभी तक 91 थाने में कैमरे लगाए जा चुके हैं। शेष 57 थाने और 53 चौकियों में 15 जनवरी तक कैमरे लग जाएंगे। यह जानकारी दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट पेश कर हाईकोर्ट को दी है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना व न्यायमूर्ति एजे भंबानी ने पुलिस और सरकार से कहा कि वे अपने वादे पर कायम रहें और समय पर सभी काम पूरा करें। पीठ ने दोनों से अपनी रिपोर्ट तलब करते हुए सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तारीख तय की है। कोर्ट ने यह निर्देश कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है। निर्भया कांड के बाद कोर्ट के सामने आया था कि सभी जगहों पर पुलिस सुरक्षा नहीं दे सकती। कई ऐसे संवेदनशील जगह हैं, जहां सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना है। इसके आलावा जहां पुलिस हमेशा पहरा नहीं दे सकती वहां भी कैमरा लगा दिया जाए। याचिका पर सुनवाई में फिर बात सामने आई कि पुलिस गिरफ्तार लोगों को प्रताड़ित करती है। इस पर थाने में भी सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात उठी। इस पर कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार से जवाब मांगा था और कैमरे लगाने के लिए कहा था।
एफएसएल के खाली पदों को भरने का निर्देश
वहीं दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि फारेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) के 405 पदों को एक मार्च तक संविदा के आधार पर भर दिया जाएगा। खंडपीठ ने सरकार से कहा कि वह एक मार्च तक सभी पदों को भर दें। तब तक वह एफएसएल के 32 खाली पदों को 15 जनवरी तक संविदा के जरिये पर भर दे। सरकार ने कहा था कि एफएसएल में अतिरिक्त या नये 405 पदों को 31 जनवरी, 2019 तक मंजूरी दी जाएगी और एक मार्च तक उसे संविदा के आधार पर भर दिया जाएगा।
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