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शाहबेरी की अवैध बिल्डिंग पर रेरा में सुनवाई, खरीदार ने वापस मांगा पैसा

Tue, 04 Dec 2018 09:56 AM IST
Updated Tue, 04 Dec 2018 09:56 AM IST
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शाहबेरी की अवैध बिल्डिंग पर रेरा में सुनवाई, खरीदार ने वापस मांगा पैसा

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सुनवाई में नहीं पहुंचा बिल्डर, रेरा ने किया तलब
- शाहबेरी की अवैध बिल्डिंग की शुरू हुई सुनवाई, खरीदार ने वापस मांगा पैसा
- जेपी हाइट बिल्डिंग को ग्रेनो प्राधिकरण कर चुका है सील
नवीन कुमार
ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) की पीठ-2 की अदालत में सोमवार को शाहबेरी गांव की अवैध बिल्डिंग जेपी हाइट का मामला पहुंचा। खरीदार ने अपना पैसा वापस दिलाने की अपील की है, जबकि सुनवाई के दौरान बिल्डर गायब रहा। पीठ ने नोटिस जारी कर बिल्डर जितेंद्र पाल सिंह को तलब किया है। साथ ही अवैध बिल्डिंग का पंजीकरण कराने में लगाए प्रपत्रों की जांच शुरू कर दी है।
इस साल 17 जुलाई की रात शाहबेरी गांव में दो बहुमंजिला बिल्डिंग गिर गई थी। हादसे में नौ लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद गांव में बिना अनुमति के अधिसूचित क्षेत्र में बनी अवैध बिल्डिंगों पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कार्रवाई शुरू की और 100 से अधिक बिल्डिंगों पर नोटिस चस्पा कर अवैध घोषित किया। साथ ही दो बिल्डिंग को सील किया था। नोटिस चस्पा कर दोनों बिल्डिंग को गिराने का आदेश दिया था। दोनों बिल्डिंग झुक चुकी थीं और कभी भी गिर सकती थी। इनमें से एक बिल्डिंग का नाम जेपी हाइट है, जिसको बिल्डर जितेंद्र पाल सिंह ने रेरा में पंजीकृत कराया हुआ है। यह बिल्डिंग छह मंजिला है। इनमें 30 से अधिक फ्लैट हैं। तीन फ्लैट की रजिस्ट्री भी खरीदार के नाम हो चुकी है। खरीदारों का आरोप है कि फर्जीवाड़ा कर प्रोजेक्ट को पंजीकृत कराया गया है। बिल्डिंग के एक खरीदार नूपुर वेदेरा ने रेरा में शिकायत की।
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सोमवार को नूपुर की शिकायत पर रेरा की पीठ दो ने सुनवाई की। सुनवाई में नूपुर ने पीठ को बिल्डर के फर्जीवाड़े की जानकारी दी और पैसा वापस दिलाने की अपील की। बलविंदर कुमार ने बताया कि अवैध प्रोजेक्ट को पंजीकृत कराने पर कार्रवाई के अलावा खरीदार का हक भी दिलाया जाएगा। खरीदार की अपील पर बिल्डर को नोटिस जारी किया गया है। अगली तारीख पर बिल्डर को तलब किया गया है।
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पंजीकरण के लिए संबंधित प्राधिकरण का नक्शा जरूरी
रेरा में प्रोजेक्ट को पंजीकरण के लिए संबंधित प्राधिकरण से पास नक्शा जरूरी है, लेकिन जेपी हाइट बिल्डिंग का नक्शा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने पास नहीं किया है। प्राधिकरण भी बिल्डिंग को अवैध घोषित कर सील कर चुका है। वहीं जिला प्रशासन ने भी नक्शा पास करने से इंकार किया है।

सोमवार को 81 मामलों पर की सुनवाई
रेरा की पीठ दो ने सोमवार को विभिन्न बिल्डरों के 81 मामलों पर सुनवाई की। ज्यादातर में बिल्डरों से जवाब मांगा गया है। वहीं अंसल के मामलों पर फैसला सुरक्षित रखा गया है।


जेपी हाइट के खरीदार ने पैसा वापस मांगा है। सुनवाई में बिल्डर मौजूद नहीं था। नोटिस जारी कर बिल्डर को तलब किया गया है। अवैध प्रोजेक्ट को पंजीकृत कराने पर भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्डर के प्रपत्रों की जांच की जा रही है।
- बलविंदर कुमार, सदस्य, रेरा
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