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सेफ्टी गाइडलाइंस की अनदेखी करते हैं वैन चालक
Updated Wed, 28 Nov 2018 07:04 AM IST
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स्कूल वैन-ऑटो की टक्कर से संबंधित खबर
दिशा-निर्देशों की अनदेखी करते हैं वैन चालक
जुलाई में निदेशालय ने बच्चों की सुरक्षा के लिए दी थी हिदायत
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राजधानी में प्राइवेट वैन चालक नियमों की अनदेखी करते हैं। बीते कुछ साल में वैन चालकों की लापरवाही के कारण बच्चों के साथ हो रहे हादसों के बाद शिक्षा निदेशालय ने जुलाई में सुरक्षा को लेकर गाइडलाइंस जारी की थी। गाइडलाइंस में बसों व वैन में बच्चों को ठूंसकर नहीं लेने जाने की हिदायत दी गई थी। सभी स्कूलों के लिए अनिवार्य की गई गाइडलाइंस में कहा गया था कि वैन में बच्चों को ठूंसकर ले जाने पर सख्ती होगी, साथ ही स्कूलों को इसकी नियमित रूप से जांच करनी होगी।
गाइडलाइंस की खास बातें
1. स्कूलों को सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे केवल मान्य वाहनों में स्कूल से घर व घर से स्कूल जाएं।
2. स्कूल यह भी देखें कि वाहन पूरी तरह सुरक्षित हो और चालक यातायात के नियमों का पालन करें।
3. स्कूल वाहनों के स्टाफ का पहचान पत्र पुलिस से सत्यापित कराना होगा।
4. बसों व वैन में छात्राएं हों, तो उनमें महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
5. टूर के दौरान दो छात्रों पर एक शिक्षक जरूरी है।
6. अभिभावक यदि बच्चे के लिए प्राइवेट वाहन लगाते हैं, तो स्कूल को उसके चालक की जांच करना जरूरी है।
7. प्राइवेट वाहनों में छात्रों के लिए एक रजिस्टर भी होना चाहिए।
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दिशा-निर्देशों की अनदेखी करते हैं वैन चालक
जुलाई में निदेशालय ने बच्चों की सुरक्षा के लिए दी थी हिदायत
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राजधानी में प्राइवेट वैन चालक नियमों की अनदेखी करते हैं। बीते कुछ साल में वैन चालकों की लापरवाही के कारण बच्चों के साथ हो रहे हादसों के बाद शिक्षा निदेशालय ने जुलाई में सुरक्षा को लेकर गाइडलाइंस जारी की थी। गाइडलाइंस में बसों व वैन में बच्चों को ठूंसकर नहीं लेने जाने की हिदायत दी गई थी। सभी स्कूलों के लिए अनिवार्य की गई गाइडलाइंस में कहा गया था कि वैन में बच्चों को ठूंसकर ले जाने पर सख्ती होगी, साथ ही स्कूलों को इसकी नियमित रूप से जांच करनी होगी।
गाइडलाइंस की खास बातें
1. स्कूलों को सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे केवल मान्य वाहनों में स्कूल से घर व घर से स्कूल जाएं।
2. स्कूल यह भी देखें कि वाहन पूरी तरह सुरक्षित हो और चालक यातायात के नियमों का पालन करें।
3. स्कूल वाहनों के स्टाफ का पहचान पत्र पुलिस से सत्यापित कराना होगा।
4. बसों व वैन में छात्राएं हों, तो उनमें महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
5. टूर के दौरान दो छात्रों पर एक शिक्षक जरूरी है।
6. अभिभावक यदि बच्चे के लिए प्राइवेट वाहन लगाते हैं, तो स्कूल को उसके चालक की जांच करना जरूरी है।
7. प्राइवेट वाहनों में छात्रों के लिए एक रजिस्टर भी होना चाहिए।