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नगर निगम और प्राधिकरणों से कहा जल्द बनाएं सोशल मीडिया पेज
Updated Thu, 22 Nov 2018 06:40 AM IST
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सोशल मीडिया पर सुनें आम आदमी की शिकायतें
सीपीसीबी ने नगर निगम और प्राधिकरणों से कहा
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण पर निगरानी और नियमों का पालन करवाने वाले प्राधिकरणों को फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को कहा है। सीपीसीबी का कहना है कि ऐसा करने से आम आदमी अपनी शिकायत सीधे और आसानी से उन तक पहुंचा सकता है।
सीपीसीबी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत दिल्ली नगर पालिका के साथ पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी नगर निगम, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, लोक निर्माण विभाग और दिल्ली विकास प्राधिकरण को शिकायतों के निपटारे को लेकर सोशल मीडिया से जुड़ने को कहा है।
सीपीसीबी के सदस्य सचिव प्रशांत गार्गव ने बैठक के दौरान कहा कि कई एजेंसियों को सोशल मीडिया पर उपस्थिति के साथ ही खुद ही शिकायतों का निपटारा करना चाहिए। इसके अलावा किसी शिकायत पर कार्रवाई की रिपोर्ट भी शिकायतकर्ता को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करानी चाहिए।
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सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्तूबर को सीपीसीबी को आदेश दिया था कि वह अपना सोशल मीडिया पेज बनाए, ताकि आम आदमी वहां अपनी शिकायत कर सकें। इसके बाद सीपीसीबी ने एक नवंबर को सोशल मीडिया पेज बनाकर शिकायत दर्ज कराने और निवारण की सुविधा आम लोगों के लिए शुरू की थी।
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सीपीसीबी ने नगर निगम और प्राधिकरणों से कहा
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण पर निगरानी और नियमों का पालन करवाने वाले प्राधिकरणों को फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को कहा है। सीपीसीबी का कहना है कि ऐसा करने से आम आदमी अपनी शिकायत सीधे और आसानी से उन तक पहुंचा सकता है।
सीपीसीबी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत दिल्ली नगर पालिका के साथ पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी नगर निगम, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, लोक निर्माण विभाग और दिल्ली विकास प्राधिकरण को शिकायतों के निपटारे को लेकर सोशल मीडिया से जुड़ने को कहा है।
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सीपीसीबी के सदस्य सचिव प्रशांत गार्गव ने बैठक के दौरान कहा कि कई एजेंसियों को सोशल मीडिया पर उपस्थिति के साथ ही खुद ही शिकायतों का निपटारा करना चाहिए। इसके अलावा किसी शिकायत पर कार्रवाई की रिपोर्ट भी शिकायतकर्ता को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करानी चाहिए।
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सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्तूबर को सीपीसीबी को आदेश दिया था कि वह अपना सोशल मीडिया पेज बनाए, ताकि आम आदमी वहां अपनी शिकायत कर सकें। इसके बाद सीपीसीबी ने एक नवंबर को सोशल मीडिया पेज बनाकर शिकायत दर्ज कराने और निवारण की सुविधा आम लोगों के लिए शुरू की थी।