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बिल्डर ने जमा धनराशि पर खरीदारों को ब्याज देने पर दी सहमति
Updated Wed, 19 Sep 2018 01:17 AM IST
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हेडिंग: बिल्डर ने खरीदारों को ब्याज देने पर दी सहमति
रेरा में कांसेप्ट होरीजोन बिल्डर से जुड़े 54 मामलों पर हुई सुनवाई
अमर उजाला ब्यूरो
ग्रेटर नोएडा। सेक्टर गामा दो स्थित रेरा की पीठ ने मंगलवार को कांसेप्ट होरीजोन इंफ्रा प्रा.लि. के 54 मामलों पर सुनवाई की। इस दौरान बिल्डर पक्ष भी मौजूद रहा। सुनवाई में कुछ खरीदारों ने पैसा वापस मांगा तो कुछ ने जमा धनराशि पर ब्याज और कुछ ने एश्योर्ड रिटर्न मांगा है। सुनवाई के बाद रेरा की पीठ ने खरीदारों को जमा धनराशि पर ब्याज देने के लिए बिल्डर को निर्देश दिए हैं। जिस पर बिल्डर ने सहमति दी है।
मंगलवार को बलविंदर सिंह और भानु प्रताप सिंह की पीठ के समक्ष खरीदारों ने बताया कि फ्लैट खरीदने के लिए बैंक से ऋण लिया था। बिल्डर से वर्ष 2016 में कब्जा देने का वादा किया था, लेकिन काफी समय से निर्माण कार्य बंद है। अब उनके पास बैंक की किश्त जमा करने तक के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे में जमा धनराशि वापस दिलाई जाए। हमें उम्मीद नहीं है कि बिल्डर कब्जा दे पाएगा। वहीं, खरीदारों ने कहा कि बिल्डर ने समय पर कब्जा नहीं देने पर जुर्माना देने का वादा किया था, लेकिन बिल्डर ऐसा नहीं कर रहा है। खरीदारों ने जमा धनराशि पर ब्याज मांगा है। जिस पर रेरा की पीठ ने बिल्डर को निर्देश देते हुए कहा कि वे कब्जा देने तक खरीदारों की जमा धनराशि पर ब्याज दें। खरीदार 80 से 90 प्रतिशत तक भुगतान कर चुके हैं।
दो दिन नहीं होगी सुनवाई
ग्रेनो स्थित रेरा कार्यालय में सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को सुनवाई होती है। इस बृहस्पतिवार और शुक्रवार को सुनवाई नहीं होगी। बृहस्पतिवार को कोई केस नहीं है। जबकि, शुक्रवार को छुट्टी है। सोमवार को अंसल बिल्डर के 25 मामलों पर सुनवाई होगी। मंगलवार को भी अंसल के 20 मामलाें पर सुनवाई है।
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रेरा में कांसेप्ट होरीजोन बिल्डर से जुड़े 54 मामलों पर हुई सुनवाई
अमर उजाला ब्यूरो
ग्रेटर नोएडा। सेक्टर गामा दो स्थित रेरा की पीठ ने मंगलवार को कांसेप्ट होरीजोन इंफ्रा प्रा.लि. के 54 मामलों पर सुनवाई की। इस दौरान बिल्डर पक्ष भी मौजूद रहा। सुनवाई में कुछ खरीदारों ने पैसा वापस मांगा तो कुछ ने जमा धनराशि पर ब्याज और कुछ ने एश्योर्ड रिटर्न मांगा है। सुनवाई के बाद रेरा की पीठ ने खरीदारों को जमा धनराशि पर ब्याज देने के लिए बिल्डर को निर्देश दिए हैं। जिस पर बिल्डर ने सहमति दी है।
मंगलवार को बलविंदर सिंह और भानु प्रताप सिंह की पीठ के समक्ष खरीदारों ने बताया कि फ्लैट खरीदने के लिए बैंक से ऋण लिया था। बिल्डर से वर्ष 2016 में कब्जा देने का वादा किया था, लेकिन काफी समय से निर्माण कार्य बंद है। अब उनके पास बैंक की किश्त जमा करने तक के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे में जमा धनराशि वापस दिलाई जाए। हमें उम्मीद नहीं है कि बिल्डर कब्जा दे पाएगा। वहीं, खरीदारों ने कहा कि बिल्डर ने समय पर कब्जा नहीं देने पर जुर्माना देने का वादा किया था, लेकिन बिल्डर ऐसा नहीं कर रहा है। खरीदारों ने जमा धनराशि पर ब्याज मांगा है। जिस पर रेरा की पीठ ने बिल्डर को निर्देश देते हुए कहा कि वे कब्जा देने तक खरीदारों की जमा धनराशि पर ब्याज दें। खरीदार 80 से 90 प्रतिशत तक भुगतान कर चुके हैं।
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दो दिन नहीं होगी सुनवाई
ग्रेनो स्थित रेरा कार्यालय में सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को सुनवाई होती है। इस बृहस्पतिवार और शुक्रवार को सुनवाई नहीं होगी। बृहस्पतिवार को कोई केस नहीं है। जबकि, शुक्रवार को छुट्टी है। सोमवार को अंसल बिल्डर के 25 मामलों पर सुनवाई होगी। मंगलवार को भी अंसल के 20 मामलाें पर सुनवाई है।
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