फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   हाईकोर्ट ने एनडीएमसी के आदेश को किया खारिज

हाईकोर्ट ने एनडीएमसी के आदेश को किया खारिज

Wed, 12 Sep 2018 04:12 AM IST
Updated Wed, 12 Sep 2018 04:12 AM IST
विज्ञापन
हाईकोर्ट ने एनडीएमसी के आदेश को किया खारिज
हाईकोर्ट ने एनडीएमसी के आदेश को किया खारिज
विज्ञापन


- एनडीएमसी ने नवयुग स्कूल में बाहरी छात्रों के दाखिले पर लगाई थी रोक
- छात्रों ने पिता ने याचिका दायर कर लगाई थी दाखिले की गुहार

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने नई दिल्ली पालिका परिषद के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें एनडीएमसी क्षेत्र के छात्र ही नवयुग स्कूल में दाखिला ले सकते हैं। हाईकोर्ट ने इस आदेश को भेदभावपूर्ण व छात्रों के विकास में बाधक करार दिया है। लोदी रोड स्थित नवयुग स्कूल प्रबंधन ने दो छात्रों को इस अधिसूचना के आधार पर दाखिला देने से मना कर दिया था।

जस्टिस सिद्घार्थ मृदुल ने अपने आदेश में कहा है कि एनडीएमसी का यह फरमान भेदभावपूर्ण, मनमाना व संविधान में दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने यह टिप्पणी दो बच्चों के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए की है। कोर्ट ने नवयुग स्कूल को निर्देश दिया है कि याची के बेटे रोहित कुमार को कक्षा छह व सचिन कुमार को कक्षा आठ में दाखिला दे। दरअसल, शिक्षा निदेशक के आदेश के बाद भी नवयुग स्कूल प्रबंधन ने इन छात्रों को यह कहते हुए दाखिला देने से इंकार कर दिया था कि छात्र एनडीएमसी के क्षेत्र में नहीं रहते हैं। साथ ही इनका अभिभावक वाहन चालक है और वह निजी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं है। इसलिये अपने बच्चों का दाखिला लोदी रोड स्थित नवयुग स्कूल में करवाना चाहता है। इसके बाद कोटला मुबारकपुर निवासी अभिभाव सुरेश कुमार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed