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सुनवाई से पहले गौतम नवलखा को दिल्ली से बाहर ले जाने पर हार्ईकोर्ट ने लगाई रोक

Tue, 28 Aug 2018 09:12 PM IST
Updated Tue, 28 Aug 2018 09:12 PM IST
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सुनवाई से पहले गौतम नवलखा को दिल्ली से बाहर ले जाने पर हार्ईकोर्ट ने लगाई रोक
गौतम नवलखा को दिल्ली से बाहर ले जाने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
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- माओवादी से कथित संबंधों के चलते महाराष्ट्र पुलिस ने किया था गिरफ्तार

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने माओवादियों से कथित संबंधों के आरोप में महाराष्ट्र पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए नागरिक अधिकारी कार्यकर्ता गौतम नवलखा को बुधवार सुबह तक दिल्ली से बाहर ले जाने पर रोक लगा दी है। पीठ ने कहा कि जब तक बुधवार को इस मामले की सुनवाई नहीं होती, उन्हें उनके घर में सुरक्षा के तहत रखा जाए।
हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की पीठ ने कहा कि गौतम नवलखा मामले की सुनवाई होने तक सिर्फ अपने वकील से मिल सकते हैं। इस बीच पीठ गौतम नवलखा की वकील वारिशा फरासत द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
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महाराष्ट्र पुलिस ने मंगलवार दोपहर दिल्ली में नवलखा को उसके आवास से माओवादियों से संबंधों के शक पर पकड़ा है। पिछले साल 31 दिसंबर को भीमा कोरेगांव में एल्गार परिषद कार्यक्रम के बाद हुई हिंसा मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें उठाया। इनके अलावा महाराष्ट्र पुलिस ने वामपंथी कार्यकर्ता वरवर राव और सुधा भारद्वाज को भी मंगलवार को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र पुलिस ने माओवादियों के संदिग्ध समर्थकों को पकड़ने के लिए दिल्ली समेत कई राज्यों में उनके ठिकानों पर छापेमारी की।
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