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डीडीए ने हाईकोर्ट से कहा 40 साल पहले टूटे अल्पसंख्यक स्कूल को आवंटित कर दी जमीन
Updated Mon, 27 Aug 2018 10:12 PM IST
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अल्पसंख्यक स्कूल को आवंटित कर दी है जमीन : डीडीए
- ईदगाह की जमीन पर टेंट में चल रहा था स्कूल
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट में डीडीए ने बताया है कि 40 साल पहले आपातकाल के दौरान तोड़े गए अल्पसंख्यक स्कूल के लिए उसने जमीन आवंटित कर दी है। हय जमीन दिल्ली सरकार को दी गई है, जिसपर स्कूल की इमारत बनाई जाएगी।
हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वीके राव की पीठ को बताया गया कि स्कूल के निर्माण के निए 4 हजार स्क्वायर मीटर की जमीन आवंटित की गई है। इस बीच पीठ ने इस पर ध्यान दिया कि सक्षम प्राधिकारी ने कुरेश नगर में ईदगाह में माध्यमिक स्कूल बनाने को मंजूरी दी है। स्कूल के लिए जमीन की मांग को लेकर लंबे समय से दायर याचिका पर पीठ ने पिछले साल दिल्ली सरकार और संबंधित विभागों से जमीन आवंटित करने के बारे में जानकारी मांगी थी। अब स्कूल के लिए जमीन आवंटित हो जाने के बाद याची ने पीठ के समक्ष संतुष्टि जाहिर की, जिसके बाद पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में बताया गया था कि आपातकाल के दौरान अल्पसंख्यक स्कूल के ढहा दिए जाने के कारण 30 जून 1976 से लेकर अब तक यह स्कूल टेंट में चल रहा था, जिस कारण विद्यार्थियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। यह याचिका नागरिक कार्यकर्ता फिरोज भक्त अहमद ने दायर की थी।
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- ईदगाह की जमीन पर टेंट में चल रहा था स्कूल
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट में डीडीए ने बताया है कि 40 साल पहले आपातकाल के दौरान तोड़े गए अल्पसंख्यक स्कूल के लिए उसने जमीन आवंटित कर दी है। हय जमीन दिल्ली सरकार को दी गई है, जिसपर स्कूल की इमारत बनाई जाएगी।
हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वीके राव की पीठ को बताया गया कि स्कूल के निर्माण के निए 4 हजार स्क्वायर मीटर की जमीन आवंटित की गई है। इस बीच पीठ ने इस पर ध्यान दिया कि सक्षम प्राधिकारी ने कुरेश नगर में ईदगाह में माध्यमिक स्कूल बनाने को मंजूरी दी है। स्कूल के लिए जमीन की मांग को लेकर लंबे समय से दायर याचिका पर पीठ ने पिछले साल दिल्ली सरकार और संबंधित विभागों से जमीन आवंटित करने के बारे में जानकारी मांगी थी। अब स्कूल के लिए जमीन आवंटित हो जाने के बाद याची ने पीठ के समक्ष संतुष्टि जाहिर की, जिसके बाद पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में बताया गया था कि आपातकाल के दौरान अल्पसंख्यक स्कूल के ढहा दिए जाने के कारण 30 जून 1976 से लेकर अब तक यह स्कूल टेंट में चल रहा था, जिस कारण विद्यार्थियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। यह याचिका नागरिक कार्यकर्ता फिरोज भक्त अहमद ने दायर की थी।
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