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रिफंड नहीं, खरीदारों को घर दिलाना है प्राथमिकता: रेरा
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रुपया वापस नहीं, खरीदारों को
घर दिलाना है प्राथमिकता: रेरा
- सोमवार को सुनवाई के दौरान खरीदारों ने जमा धनराशि वापस दिलाने की अपील की
अमर उजाला ब्यूरो
ग्रेटर नोएडा। सेक्टर गामा दो स्थित उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) की पीठ दो ने विभिन्न बिल्डरों के 52 मामलों को सुना। सुनवाई के दौरान ज्यादातर खरीदारों ने अपना पैसा वापस दिलाने की अपील की। जिस पर पीठ के सदस्यों ने कहा कि रेरा की प्राथमिकता खरीदारों को घर दिलाना है। उसके बाद जमा धनराशि को वापस दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
सोमवार को रेरा की पीठ दो के सदस्य बलविंदर कुमार और भानु प्रताप सिंह ने 52 मामलों पर सुनवाई की। इनमें लोटस बाउलवार्ड, देविका गोल्ड होम्स, सनसिटी हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर्स, पेन रिटेलर्स, मंजू जे होम्स, इंडिया बुल्स इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, गौड़ संस प्रोमोटर्स, फ्यूचर वर्ल्ड ग्रीन होम्स, एल्डिगो इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जोटिका हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बीपीटीपी, कैपिटल इंफ्राटेक होम्स समेत अन्य बिल्डरों के मामले शामिल थे।
सुनवाई के दौरान खरीदारों ने अपनी पीड़ा पीठ के सदस्यों को बताई और बिल्डर से पैसा वापस दिलाने की मांग की। कहा कि बैंक से ऋण लेकर फ्लैट बुक किया था। 70 से अधिक प्रतिशत भुगतान कर चुके हैं। बैंक की ईएमआई भरने के पैसे नहीं हैं। वहीं, फ्लैट मिलने की भी उम्मीद नहीं है। इस स्थिति में पैसा वापस दिलवाने की अपील की है। खरीदार अनुज ने बताया कि मौके पर निर्माण कार्य बंद है। कब्जा मिलने की उम्मीद नहीं है। रेरा के सदस्य बलविंदर कुमार ने बताया कि ज्यादातर मामलों को पहली बार सुना गया है। सभी अपना पैसा वापस मांग रहे हैं, लेकिन पहला प्रयास फ्लैट दिलाने का किया जाएगा। उसके बाद पैसा वापसी की बात होगी। सुनवाई के बाद सभी मामलों में बिल्डरों से जवाब मांगा गया है।
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आदेश के बावजूद बिल्डर नहीं लौटा रहा पैसा
रेरा ने खरीदार आशीष कुमार के मामले में बिल्डर को जमा धनराशि वापस देने का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक बिल्डर ने आदेश को नहीं माना है। आशीष कुमार ने बताया कि उसने रेरा के अध्यक्ष राजीव कुमार से इसकी शिकायत की है। उन्होंने हरसंभव मदद करने और जल्द रिकवरी नोटिस जारी कराने का आश्वासन दिया है।
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घर दिलाना है प्राथमिकता: रेरा
- सोमवार को सुनवाई के दौरान खरीदारों ने जमा धनराशि वापस दिलाने की अपील की
अमर उजाला ब्यूरो
ग्रेटर नोएडा। सेक्टर गामा दो स्थित उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) की पीठ दो ने विभिन्न बिल्डरों के 52 मामलों को सुना। सुनवाई के दौरान ज्यादातर खरीदारों ने अपना पैसा वापस दिलाने की अपील की। जिस पर पीठ के सदस्यों ने कहा कि रेरा की प्राथमिकता खरीदारों को घर दिलाना है। उसके बाद जमा धनराशि को वापस दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
सोमवार को रेरा की पीठ दो के सदस्य बलविंदर कुमार और भानु प्रताप सिंह ने 52 मामलों पर सुनवाई की। इनमें लोटस बाउलवार्ड, देविका गोल्ड होम्स, सनसिटी हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर्स, पेन रिटेलर्स, मंजू जे होम्स, इंडिया बुल्स इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, गौड़ संस प्रोमोटर्स, फ्यूचर वर्ल्ड ग्रीन होम्स, एल्डिगो इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जोटिका हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बीपीटीपी, कैपिटल इंफ्राटेक होम्स समेत अन्य बिल्डरों के मामले शामिल थे।
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सुनवाई के दौरान खरीदारों ने अपनी पीड़ा पीठ के सदस्यों को बताई और बिल्डर से पैसा वापस दिलाने की मांग की। कहा कि बैंक से ऋण लेकर फ्लैट बुक किया था। 70 से अधिक प्रतिशत भुगतान कर चुके हैं। बैंक की ईएमआई भरने के पैसे नहीं हैं। वहीं, फ्लैट मिलने की भी उम्मीद नहीं है। इस स्थिति में पैसा वापस दिलवाने की अपील की है। खरीदार अनुज ने बताया कि मौके पर निर्माण कार्य बंद है। कब्जा मिलने की उम्मीद नहीं है। रेरा के सदस्य बलविंदर कुमार ने बताया कि ज्यादातर मामलों को पहली बार सुना गया है। सभी अपना पैसा वापस मांग रहे हैं, लेकिन पहला प्रयास फ्लैट दिलाने का किया जाएगा। उसके बाद पैसा वापसी की बात होगी। सुनवाई के बाद सभी मामलों में बिल्डरों से जवाब मांगा गया है।
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आदेश के बावजूद बिल्डर नहीं लौटा रहा पैसा
रेरा ने खरीदार आशीष कुमार के मामले में बिल्डर को जमा धनराशि वापस देने का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक बिल्डर ने आदेश को नहीं माना है। आशीष कुमार ने बताया कि उसने रेरा के अध्यक्ष राजीव कुमार से इसकी शिकायत की है। उन्होंने हरसंभव मदद करने और जल्द रिकवरी नोटिस जारी कराने का आश्वासन दिया है।