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नोएडा: सुपरटेक कंपनी के बिल्डर के खिलाफ प्राधिकरण ने जारी किया रिकवरी प्रमाण पत्र
Wed, 23 Oct 2019 12:02 PM IST
Prachi Priyam
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नोएडा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नोएडा
Published by: Prachi Priyam
Updated Wed, 23 Oct 2019 12:02 PM IST
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सुपरटेक
- फोटो : Social Media
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नोएडा प्राधिकरण ने मंगलवार को सुपरटेक कंपनी के बिल्डर के खिलाफ रिकवरी प्रमाण पत्र जारी किया है। प्राधिकरण ने यह पत्र सेक्टर 74 स्थित केपटाउन परियोजना में करीब 293 करोड़ की बकाया राशी का भुगतान नहीं होने के कारण जारी किया है।
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Noida Authority has issued RC (Recovery Certificate) against the builder of Supertech Company, in connection with non-payment of Rs. 2,93,15,20,150 for its Capetown Project in Sector-74. pic.twitter.com/L1pZBV9ddm
— ANI UP (@ANINewsUP) 23 October 2019विज्ञापन
बता दें कि इससे पहले बीते अगस्त को ग्रेटर नोएडा में जार सुइट्स के नाम पर अनाधिकृत निर्माण कर फ्लैट बेचने के मामले में सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। कंपनी पर आरोप था कि पीड़ित से फ्लैट के नाम पर 44 लाख रुपये ठग लिए गए और जब कब्जे का वक्त आया तो फ्लैट को सील कर दिया गया। इसके बाद न तो फ्लैट दिया गया, न ही पैसे वापस किए गए।
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जांच के दौरान पता चला कि सुपरटेक ने इस प्रोजेक्ट में अनधिकृत निर्माण किया था। कंपनी को यहां 844 फ्लैट बनाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन 1904 फ्लैट बना दिए गए। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर अनाधिकृत निर्माण पर रोक लगा दी गई।