निर्भया केसः फांसी की नई तारीख पर सुनवाई से पहले बोलीं मां- कई तारीखें आई-गईं, लेकिन...
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दरअसल निर्भया की मां ने सोमवार सुबह न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि, 'अदालत में सुनवाई की कई तारीखें आई-गईं लेकिन फांसी की नई तारीख की घोषणा नहीं हुई। लेकिन फिर भी हम नई उम्मीद के साथ हर सुनवाई के लिए जाते हैं। उनके वकील हर बार केस को देर करने के तरकीब अपनाते हैं। मैं नहीं कह सकती कि आज केस में क्या होगा लेकिन मैं आशांवित हूं।'
Asha Devi, Mother of 2012 Delhi gang-rape victim: Several dates (of court hearing) have come&gone but fresh death warrants haven't been issued yet. But we go with new hope in every hearing. Their lawyers use new tactics everyday, I can't say what will happen today but I'm hopeful pic.twitter.com/2y7fC1qmH1
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) February 17, 2020
निर्भया के दोषियों के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई आज
निर्भया के दोषियों की फांसी के लिए नए डेथ वारंट की मांग वाली याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। अदालत की ओर से मुहैया कराए गए नए वकील रवि काजी पहली बार दोषी पवन का पक्ष रखेंगे।
तिहाड़ जेल प्रशासन और निर्भया के माता-पिता चारों दोषियों को जल्द फांसी पर लटकाने के लिए नया डेथ वारंट जारी करने की मांग करेंगे। पवन ने याचिका दायर न की तो कोर्ट डेथ वारंट जारी कर सकती है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने पिछली सुनवाई के बाद दोषी पवन के केस को पेश करने के लिए सरकारी वकील रवि काजी की नियुक्त किया है। इससे पहले वकील एपी सिंह अदालत में पवन की पैरवी कर रहे थे। उन्होंने पिछली सुनवाई में पवन की पैरवी से इनकार कर दिया था।
नए वकील रवि काजी कोर्ट को बताएंगे कि पवन की ओर से क्यूरेटिव या दया याचिका दायर की गई है या नहीं। निर्भया के दोषियों विनय, मुकेश और अक्षय के सभी कानूनी विकल्प समाप्त हो चुके हैं, लेकिन पवन के पास अब भी क्यूरेटिव और दया याचिका दायर करने का मौका है।
हाईकोर्ट ने 5 फरवरी को दोषियों के सभी कानूनी विकल्पों के उपयोग का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन पवन की ओर से कोई याचिका दायर नहीं की गई। पिछली सुनवाई में उसके पिता ने किसी भी कानूनी विकल्प के उपयोग से इनकार कर दिया था। नियम है कि किसी दोषी की याचिका लंबित नहीं है तो डेथ वारंट जारी किया जा सकता है।