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Delhi NCR News: नजफगढ़ में अवैध भूजल दोहन पर एनजीटी सख्त, अधिकारियों को नोटिस जारी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 15 Apr 2026 07:34 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की प्रधान पीठ ने दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के नजफगढ़ क्षेत्र में अवैध भूजल दोहन के गंभीर आरोपों का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। पीठ की अध्यक्षता न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने की, जबकि डॉ. ए सेंथिल वेल और डॉ. अफरोज अहमद विशेषज्ञ सदस्य के रूप में शामिल रहे। सुनवाई के दौरान आवेदक ने आरोप लगाया कि नजफगढ़ के पंकज गार्डन क्षेत्र में निजी टैंकर माफिया एक बोरवेल से बड़े पैमाने पर अवैध रूप से भूजल का दोहन कर रहा है। एनजीटी ने प्रतिवादियों को चार सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही, संबंधित प्राधिकरण को अगली सुनवाई से पहले विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। आवेदक के अनुसार, इस संबंध में 6 सितंबर, 2025 को दिल्ली जल बोर्ड को शिकायत दी गई थी। बोर्ड ने जांच में बोरवेल को अवैध पाया और इसे सील करने की सिफारिश भी की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मामले में संबंधित अधिकारियों की निष्क्रियता और संभावित मिलीभगत पर भी सवाल उठाए हैं।
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