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NewsClick Case: दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा न्यूजक्लिक, FIR रद्द करने की मांग; सात दिन की रिमांड को चुनौती

Fri, 06 Oct 2023 11:32 AM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Fri, 06 Oct 2023 11:32 AM IST
सार

न्यूजक्लिक ने दिल्ली हाईकोर्ट का रूख करते हुए एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। साथ ही फाउंडर और एचआर की सात दिनों की रिमांड वाले आदेश को भी चुनौती दी गई है।

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Newsclick petition is being heard today in Delhi High Court
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : एएनआई

विस्तार

न्यूजक्लिक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई हो रही है। न्यूजक्लिक ने कोर्ट का रूख करते हुए एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। साथ ही ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें न्यूजक्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर अमित चक्रवर्ती को सात दिनों की रिमांड पर भेजा था। दिल्ली हाईकोर्ट के जज की बेंच के सामने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने याचिका दायर की और कोर्ट इस मामले पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।

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