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न्यू ईयर पार्टी करने से पहले लेनी होगी अनुमति, नहीं तो हो सकती है कार्रवाई
Fri, 27 Dec 2019 03:26 PM IST
प्राची प्रियम
अमर उजाला ब्यूरो, फरीदाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, फरीदाबाद
Published by: प्राची प्रियम
Updated Fri, 27 Dec 2019 03:26 PM IST
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New Year Celebration
- फोटो : Pixabay
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नया साल शुरू होने में पांच दिन शेष हैं, लेकिन शहर में इसे सेलिब्रेट करने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। फार्म हाउस और होटलों में पार्टी को शानदार बनाने के लिए कॉकटेल और ड्रिंक के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। इसलिए सभी कार्यक्रम संचालक पहले आबकारी विभाग से लाइसेंस जरूर ले लें, क्योंकि बिना लाइसेंस कार्यक्रम करने पर जुर्माने के साथ पुलिस कार्रवाई हो सकती है।
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नए साल पर जिले में छोटी-बड़ी लगभग 500 जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बिना कॉकटेल के ये पार्टी भी अधूरी होती है। ऐसे में कुछ कार्यक्रम संचालक आबकारी विभाग से अस्थाई लाइसेंस लेते हैं तो कई ऐसे होते जो अनदेखा कर देते हैं। इससे आबकारी विभाग को लाखों रुपये का नुकसान होता है।
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इस बार आबकारी विभाग ने नए साल की पार्टियों पर नजर रखने के लिए छह टीमें गठित की हैं। सभी टीमों को नए साल की रात विशेष जांच के आदेश जारी किए गए हैं। आबकारी विभाग अधिकारियों के अनुसार बिना लाइसेंस के पार्टी में शराब परोसने पर आयोजकों को भारी रकम भरना पड़ सकता है।
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फरीदाबाद के उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त सुमन सिंधू ने बताया कि नए साल की पार्टियों पर नजर रखने के लिए छह टीमें बनाई गई है। यह सभी कार्यक्रमों पर नजर रखेगी। बिना लाइसेंस पार्टियों में शराब परोसने वालों पर भारी जुर्माने के साथ उनके खिलाफ पुलिस में मामला भी दर्ज करवाया जाएगा।