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नया कानून बना परिवहन विभाग के गले की फांस, इस महीने नहीं कटा एक भी चालान

Wed, 25 Sep 2019 04:03 AM IST
दुष्यंत शर्मा अरुण कुमार, नई दिल्ली
अरुण कुमार, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Wed, 25 Sep 2019 04:03 AM IST
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new law becomes problem for transport department 
2 - फोटो : अमर उजाला

व्यावसायिक सवारी वाहनों में ओवरलोडिंग के खिलाफ संशोधित मोटर वाहन अधिनियम में जोड़ा गया नया नियम दिल्ली परिवहन विभाग के गले की फांस बन गया है। एक सितंबर से लागू नये नियमों के तहत परिवहन विभाग ने विभिन्न श्रेणियों में वाहनों के चालान काटे हैं, लेकिन सवारी वाहनों में ओवरलोडिंग का एक भी चालान नहीं काटा गया है। 

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इसकी वजह परिवहन विभाग की लापरवाही नहीं बल्कि इस नियम की अनोखी बाध्यता है। अगर किसी सवारी वाहन का ओवरलोडिंग का चालान किया जाएगा तो वाहन से उतारे गए अतिरिक्त यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए परिवहन विभाग को ही वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। 
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परिवहन विभाग के सूत्रों के मुताबिक संशोधित मोटर वाहन अधिनियम में 194 (ए) के तहत नया नियम लागू किया गया है। इसके तहत किसी भी व्यावसायिक सवारी वाहन में निर्धारित क्षमता से अधिक यात्री बैठाने पर 200 रुपये प्रति यात्री जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। साथ ही यह भी शर्त है कि सवारी वाहन से उतारे गए अतिरिक्त यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए परिवहन विभाग को ही व्यवस्था करनी होगी। 
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अधिकारियों की मानें तो इस नियम का पालन करने के लिए विभाग के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में अगर परिवहन विभाग किसी सवारी वाहन में अतिरिक्त सवारियां भरने पर चालान करता है तो दूसरे वाहन की व्यवस्था कैसे की जाएगी, इस संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। 

खुलेआम नियमों को हो रहा है उल्लंघन
दिल्ली के विभिन्न इलाकों में शेयर ऑटो रिक्शा, ग्रामीण और ईको फ्रैंडली सेवा वाहनों में ओवरलोडिंग के नियम का धड़ल्ले से उल्लंघन किया जा रहा है। ऑटो रिक्शा में तीन सवारी बैठाने का प्रावधान है, लेकिन चालक पिछली पर चार अगली सीट पर चालक के अलावा तीन सवारियां खुलेआम बैठा रहे हैं। इसी तरह ग्रामीण सेवा वाहन में भी छह सवारियों के बजाये करीब 12-13 सवारियों को बैठाया जा 

20 सितंबर तक 3408 वाहनों के खिलाफ हुई कार्रवाई 
संशोधित मोटर वाहन अधिनियम लागू होने के बाद एक सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक परिवहन विभाग की ओर से 3408 वाहनों के चालान किए गए हैं। इन वाहनों के खिलाफ हुई कार्रवाई में कुल 5089 चालान काटे गए, जबकि 1773 वाहनों को जब्त किया गया। नया  नियम लागू होने से पहले परिवहन विभाग द्वारा अगस्त में 17227 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जिसके तहत 20276 वाहनों के चालान किए गए थे और 3042 वाहन जब्त हुए थे। लिहाजा नये नियम लागू होने के बाद यातायात नियमों के उल्लंघन के मामलों में कमी दर्ज हुई है।


59 स्कूल वैन हुईं जब्त
परिवहन विभाग की ओर से स्कूल वैन के खिलाफ 18 सितंबर से 21 सितंबर तक चार दिनों में की गई कार्रवाई के दौरान 59 ऐसी स्कूल वैनों को पकड़ा गया, जिनके पास पर्याप्त कागजात नहीं थे। इन स्कूल वैन को दिल्ली के अलग-अलग इलाकों से पकड़ा गया। 

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