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Delhi NCR News: एसआईआर में लापरवाही स्वीकार नहीं
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संवाद न्यूज एजेंसी
हथीन। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने की कवायद के बीच निर्वाचन पंजीयन अधिकारी एवं एसडीएम हरिराम ने विभिन्न सुनवाई केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्रों पर चल रही प्रक्रिया को करीब से देखा और सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों, सुपरवाइजरों, बूथ लेवल अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों से कार्य की प्रगति की जानकारी ली। एसडीएम ने एसआईआर के सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में गंभीरता और पारदर्शिता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 30 अगस्त तक दावे-आपत्तियां ली जाएंगी, जबकि 31 जुलाई से 28 सितंबर तक नोटिस, सुनवाई और निस्तारण की प्रक्रिया चलेगी। उन्होंने लापरवाही पर सख्ती की चेतावनी देते हुए समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।
हरिराम ने कहा कि जिन निर्वाचकों के गणना फॉर्म में दर्ज विवरण पूर्व विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची या उपलब्ध अभिलेखों से मेल नहीं खाते हैं, उन मामलों में आयोग के निर्देशानुसार नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ऐसे मामलों में उपलब्ध दस्तावेजों और जानकारी की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद ही नियमानुसार कार्रवाई की जाए। एसडीएम ने सुनवाई केंद्रों पर आने वाले मतदाताओं को आवश्यक जानकारी व उचित मार्गदर्शन देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नोटिस चरण में पात्र मतदाताओं को अपना पक्ष रखने और दस्तावेज प्रस्तुत करने का पूरा अवसर मिले। साथ ही जन्म तिथि, जन्म स्थान व नागरिकता से जुड़े दस्तावेज आयोग के नियमों के अनुसार जांचने और मतदाता सूची को त्रुटिरहित व पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए।
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हथीन। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने की कवायद के बीच निर्वाचन पंजीयन अधिकारी एवं एसडीएम हरिराम ने विभिन्न सुनवाई केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्रों पर चल रही प्रक्रिया को करीब से देखा और सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों, सुपरवाइजरों, बूथ लेवल अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों से कार्य की प्रगति की जानकारी ली। एसडीएम ने एसआईआर के सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में गंभीरता और पारदर्शिता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 30 अगस्त तक दावे-आपत्तियां ली जाएंगी, जबकि 31 जुलाई से 28 सितंबर तक नोटिस, सुनवाई और निस्तारण की प्रक्रिया चलेगी। उन्होंने लापरवाही पर सख्ती की चेतावनी देते हुए समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।
हरिराम ने कहा कि जिन निर्वाचकों के गणना फॉर्म में दर्ज विवरण पूर्व विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची या उपलब्ध अभिलेखों से मेल नहीं खाते हैं, उन मामलों में आयोग के निर्देशानुसार नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ऐसे मामलों में उपलब्ध दस्तावेजों और जानकारी की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद ही नियमानुसार कार्रवाई की जाए। एसडीएम ने सुनवाई केंद्रों पर आने वाले मतदाताओं को आवश्यक जानकारी व उचित मार्गदर्शन देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नोटिस चरण में पात्र मतदाताओं को अपना पक्ष रखने और दस्तावेज प्रस्तुत करने का पूरा अवसर मिले। साथ ही जन्म तिथि, जन्म स्थान व नागरिकता से जुड़े दस्तावेज आयोग के नियमों के अनुसार जांचने और मतदाता सूची को त्रुटिरहित व पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए।
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