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नीट-यूजी 2024 पेपर लीक मामला: आरोपपत्र पर आज नई अदालत में सुनवाई
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विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता की अदालत में पेश होगा रिकॉर्ड, दो आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर 4 अगस्त को सुनवाई
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। नीट-यूजी 2024 पेपर लीक मामले में सीबीआई की ओर से दाखिल आरोपपत्र पर अब मंगलवार को नई अदालत में सुनवाई होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट में सार्वजनिक परीक्षाओं में अनियमितताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश अनु ग्रोवर बलीगा के तबादले के बाद मामला विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया है।
सोमवार को अदालत ने निर्देश दिया कि मामले का पूरा रिकॉर्ड मंगलवार को विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से वरिष्ठ लोक अभियोजक वीके पाठक और लोक अभियोजक अर्जुन आनंद उपस्थित रहे। जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि आरोपपत्र में उल्लिखित सभी दस्तावेज, गवाहों के बयान और अन्य अभिलेख मूल रिकॉर्ड सहित अदालत में जमा कर दिए गए हैं। अदालत ने अहलमद को रिकॉर्ड का सत्यापन करने तथा इस प्रक्रिया में जांच अधिकारी को सहयोग देने का निर्देश दिया।
आरोपियों की जमानत याचिकाएं भी खारिज
मामले में आरोपी दिनेश बिवाल और विकास बिवाल की जमानत याचिकाएं भी नई अदालत को स्थानांतरित कर दी गई हैं। इन पर 4 अगस्त को सुनवाई होगी। सीबीआई ने पिछले सप्ताह 13 आरोपियों के खिलाफ करीब 20 हजार पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था। इसमें 360 गवाहों, 422 दस्तावेजों और 43 जब्त वस्तुओं का उल्लेख है। जांच एजेंसी का आरोप है कि प्रश्नपत्र तैयार करने और उसके अनुवाद से जुड़े विशेषज्ञों तथा बिचौलियों के नेटवर्क के जरिए परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र अभ्यर्थियों तक पहुंचाया गया। आरोपपत्र में किसी भी एनटीए अधिकारी को आरोपी नहीं बनाया गया है। सीबीआई के अनुसार मामले के कुछ पहलुओं की जांच अभी जारी है।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। नीट-यूजी 2024 पेपर लीक मामले में सीबीआई की ओर से दाखिल आरोपपत्र पर अब मंगलवार को नई अदालत में सुनवाई होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट में सार्वजनिक परीक्षाओं में अनियमितताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश अनु ग्रोवर बलीगा के तबादले के बाद मामला विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया है।
सोमवार को अदालत ने निर्देश दिया कि मामले का पूरा रिकॉर्ड मंगलवार को विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से वरिष्ठ लोक अभियोजक वीके पाठक और लोक अभियोजक अर्जुन आनंद उपस्थित रहे। जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि आरोपपत्र में उल्लिखित सभी दस्तावेज, गवाहों के बयान और अन्य अभिलेख मूल रिकॉर्ड सहित अदालत में जमा कर दिए गए हैं। अदालत ने अहलमद को रिकॉर्ड का सत्यापन करने तथा इस प्रक्रिया में जांच अधिकारी को सहयोग देने का निर्देश दिया।
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आरोपियों की जमानत याचिकाएं भी खारिज
मामले में आरोपी दिनेश बिवाल और विकास बिवाल की जमानत याचिकाएं भी नई अदालत को स्थानांतरित कर दी गई हैं। इन पर 4 अगस्त को सुनवाई होगी। सीबीआई ने पिछले सप्ताह 13 आरोपियों के खिलाफ करीब 20 हजार पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था। इसमें 360 गवाहों, 422 दस्तावेजों और 43 जब्त वस्तुओं का उल्लेख है। जांच एजेंसी का आरोप है कि प्रश्नपत्र तैयार करने और उसके अनुवाद से जुड़े विशेषज्ञों तथा बिचौलियों के नेटवर्क के जरिए परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र अभ्यर्थियों तक पहुंचाया गया। आरोपपत्र में किसी भी एनटीए अधिकारी को आरोपी नहीं बनाया गया है। सीबीआई के अनुसार मामले के कुछ पहलुओं की जांच अभी जारी है।
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