नेशनल हेराल्ड केस में सुब्रह्मण्यम स्वामी को मिली नए सिरे से अर्जी दायर करने की अनुमति
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मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 11 जनवरी व मार्च को विवाद संबंधी वित्तीय दस्तावेज पेश करने का निर्देश मंत्रालयों, सरकारी विभागों, कांग्रेस व एजेएल को दिया था। हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के इस आदेश को 12 जुलाई को निरस्त कर दिया था।
पटियाला हाउस अदालत के महानगर दंडाधिकारी लवलीन के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा कि वह दस्तावेज मंगाने के लिए नए सिरे से अर्जी पेश करना चाहते हैं, क्योंकि पिछले दोनों आदेश हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिए हैं।
स्वामी को 20 अगस्त से पहले दायर करनी होगी अर्जी
अदालत ने स्वामी को नए सिरे से अर्जी दायर करने की अनुमति प्रदान की है। उन्हें यह अर्जी 20 अगस्त से पहले दायर करने के लिए कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी।
बता दें कि हाईकोर्ट ने इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन आदेश को निरस्त कर दिया था, जिसमें कोर्ट ने दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया था।
मामले में दूसरे पक्ष का कहना था कि निचली अदालत ने उनका पक्ष जाने बिना यह निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट ने यह निर्देश निरस्त करते हुए स्वामी को नए सिरे से अर्जी दायर करने की छूट दी थी।