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नेशनल हेराल्ड केस में सुब्रह्मण्यम स्वामी को मिली नए सिरे से अर्जी दायर करने की अनुमति

Sat, 16 Jul 2016 09:24 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 16 Jul 2016 09:24 PM IST
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National Herald case was filed to allow Swamy
Subramanian Swamy - फोटो : PTI
नेशनल हेराल्ड संपत्ति विवाद मामले में शिकायतकर्ता भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी को नए सिरे से अर्जी पेश करने की अनुमति अदालत ने दे दी है। 
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मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 11 जनवरी व मार्च को विवाद संबंधी वित्तीय दस्तावेज पेश करने का निर्देश मंत्रालयों, सरकारी विभागों, कांग्रेस व एजेएल को दिया था। हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के इस आदेश को 12 जुलाई को निरस्त कर दिया था। 

पटियाला हाउस अदालत के महानगर दंडाधिकारी लवलीन के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा कि वह दस्तावेज मंगाने के लिए नए सिरे से अर्जी पेश करना चाहते हैं, क्योंकि पिछले दोनों आदेश हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिए हैं। 
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स्वामी को 20 अगस्त से पहले दायर करनी होगी अर्जी

National Herald case was filed to allow Swamy
सुब्रमण्यम स्वामी - फोटो : Getty

अदालत ने स्वामी को नए सिरे से अर्जी दायर करने की अनुमति प्रदान की है। उन्हें यह अर्जी 20 अगस्त से पहले दायर करने के लिए कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। 

बता दें कि हाईकोर्ट ने इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन आदेश को निरस्त कर दिया था, जिसमें कोर्ट ने दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया था। 

मामले में दूसरे पक्ष का कहना था कि निचली अदालत ने उनका पक्ष जाने बिना यह निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट ने यह निर्देश निरस्त करते हुए स्वामी को नए सिरे से अर्जी दायर करने की छूट दी थी।  

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