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Delhi NCR News: मकोका मामले में नरेश बाल्यान की केतली की मांग खारिज
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- मनोज कैरा की हिरासत 5 दिसंबर तक बढ़ी
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष अदालत ने शनिवार को मकोका मामले में आरोपी नरेश बाल्यान, मनोज यादव उर्फ कैरा, सचिन छिक्कारा और विकास गहलोत से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई की। विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) सीबीआई डॉ. विशाल गोगने की अदालत ने जांच की जरूरत बताते हुए मनोज कैरा की न्यायिक हिरासत 5 दिसंबर तक बढ़ा दी। जांच अधिकारी ने इसके लिए अलग से आवेदन दिया था, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।
वहीं, आरोपी नरेश बाल्यान ने जेल में गर्म पानी के लिए केतली मुहैया कराने की मांग की थी। केंद्रीय कारागार के उप अधीक्षक की रिपोर्ट में फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह आई कि आरोपी को दिन में एक बार गर्म पानी की थेरेपी चाहिए, लेकिन लगातार केतली रखने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि एसएमओ की सलाह के अनुसार गर्म पानी की चिकित्सा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसी तरह आरोपी सचिन ने फीते वाले जूते देने की मांग की थी। एसएमओ की रिपोर्ट में कहा गया कि चिकित्सा इतिहास और लक्षणों के आधार पर फीते वाले जूतों की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने उनकी याचिका भी अस्वीकार कर दी। आरोपी विकास गहलोत ने भी ऐसा ही अनुरोध किया था, लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं आई। कोर्ट ने इसे अगली तारीख तक जमा करने को कहा।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष अदालत ने शनिवार को मकोका मामले में आरोपी नरेश बाल्यान, मनोज यादव उर्फ कैरा, सचिन छिक्कारा और विकास गहलोत से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई की। विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) सीबीआई डॉ. विशाल गोगने की अदालत ने जांच की जरूरत बताते हुए मनोज कैरा की न्यायिक हिरासत 5 दिसंबर तक बढ़ा दी। जांच अधिकारी ने इसके लिए अलग से आवेदन दिया था, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।
वहीं, आरोपी नरेश बाल्यान ने जेल में गर्म पानी के लिए केतली मुहैया कराने की मांग की थी। केंद्रीय कारागार के उप अधीक्षक की रिपोर्ट में फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह आई कि आरोपी को दिन में एक बार गर्म पानी की थेरेपी चाहिए, लेकिन लगातार केतली रखने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि एसएमओ की सलाह के अनुसार गर्म पानी की चिकित्सा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसी तरह आरोपी सचिन ने फीते वाले जूते देने की मांग की थी। एसएमओ की रिपोर्ट में कहा गया कि चिकित्सा इतिहास और लक्षणों के आधार पर फीते वाले जूतों की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने उनकी याचिका भी अस्वीकार कर दी। आरोपी विकास गहलोत ने भी ऐसा ही अनुरोध किया था, लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं आई। कोर्ट ने इसे अगली तारीख तक जमा करने को कहा।
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