औरंगजेब रोड का नाम एपीजे अब्दुल कलाम ही रहेगा
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हाईकोर्ट ने औरंगजेब रोड का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम रोड करने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। इसके अलावा अदालत ने उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें सड़क का नाम गुरु तेग बहादुर करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया था।
मुख्य न्यायाधीश जी.रोहिणी व न्यायमूर्ति जयंतनाथ की खंडपीठ ने अधिवक्ता शाहिद अली व दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में कोई जनहित नहीं है।
अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि ऐसा लगता है कि नाम परिवर्तन से आप प्रभावित हुए हैं न कि पब्लिक।
क्या रहा पूरा मामला
यदि कोई व्यक्ति अपने मुद्दे को जनहित का नाम लेकर आता है तो हम उसे नहीं सुन सकते। शाहिद अली ने सड़क का नाम ओरंगजेब रोड ही रखने का आग्रह किया था।
जबकि कमेटी ने तर्क रखा था कि मुगल राजा से शहीद हुए गुरु तेग बहादुर के नाम पर सड़क का नामकरण किया जाना चाहिए।
केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल संजय जैन ने खंडपीठ को बताया कि याचिकाकर्ता इस मुद्दे को सांप्रदायिक बना रहे हैं।