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बाइक बोट फर्जीवाड़े में मुकेश खन्ना और रजा मुराद समेत 14 पर परिवाद दर्ज

Sat, 26 Dec 2020 04:47 AM IST
दुष्यंत शर्मा जेपी शर्मा, ग्रेटर नोएडा
जेपी शर्मा, ग्रेटर नोएडा Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sat, 26 Dec 2020 04:47 AM IST
सार

  • गाजियाबाद जिला अदालत के आदेश पर हुआ दर्ज
  • 21 जनवरी को दर्ज होंगे वादी अधिवक्ता के बयान

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Mukesh Khanna and Raza Murad, including 14 accused in bike boat fraud
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Pixabay

विस्तार

गाजियाबाद जिला अदालत के आदेश के बाद बाइक बोट फर्जीवाड़े के मुख्य आरोपी संजय भाटी और बीएन तिवारी समेत 14 के खिलाफ परिवाद दर्ज कर लिया गया है। परिवाद में फिल्म स्टार मुकेश खन्ना, रजा मुराद और शायर नदीम फार्रुख के भी नाम हैं। तीनों पर बाइक बोट के दादरी स्थित दफ्तर में आकर कंपनी में निवेश के लिए निवेशकों को लुभाने के आरोप हैं। अदालत ने परिवाद के वादी अधिवक्ता के बयान के लिए 21 जनवरी की तिथि निर्धारित की है।
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गाजियाबाद के पटेल नगर निवासी अधिवक्ता संजीव कुमार ने बताया कि परिचित के कहने पर उन्होंने गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड यानी बाइक बोट कंपनी में निवेश किया था। कंपनी की ओर से 62,900 रुपये निवेश करने पर 12 किस्तों में 9590 रुपये प्रति माह देने का वादा किया गया था। आरोपियों के झांसे में आकर उन्होंने तीन बाइक में निवेश की रकम कंपनी को दी। वर्ष 2018 में निवेश के बाद बाइक बोट कंपनी की ओर से उन्हें एक भी किस्त नहीं दी गई। आरोपियों ने अधिवक्ता को 3,30,450 रुपये का अग्रिम तिथि का चेक दिया था जो बाउंस हो गया।
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अधिवक्ता ने आरोपियों पर कार्रवाई के लिए पुलिस से शिकायत की थी। कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने आरोपियों के खिलाफ 156/3 के अंतर्गत के मामला दर्ज कराने की मांग की थी। मामले में अदालत ने आरोपियों पर परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया था।
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अमर उजाला ने प्रकाशित की थी फिल्म स्टार पर शिकंजा कसने की खबर
अमर उजाला ने 8 नवंबर को मुकेश खन्ना, रजा मुराद आदि पर कानून का शिकंजा कसने की आशंका जताते हुए समाचार प्रकाशित किया था। गाजियाबाद के आकिल खान ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई 4 जनवरी को होगी। 

परिवाद में एक केंद्रीय मंत्री का भी नाम 
बाइक बोट फर्जीवाड़े के आरोपी निवेशकों को लुभाने के लिए एक केंद्रीय मंत्री का वीडियो दिखाते थे। वीडियो में केंद्रीय मंत्री पर्यावरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक बाइक व स्कूटी को प्रोत्साहित करते दिखते थे। इस वीडियो का इस्तेमाल आरोपी अपनी कंपनी से जोड़कर करते थे। इसके चलते परिवाद में केंद्रीय मंत्री का भी नाम शामिल किया गया है।


बयान दर्ज होने के बाद तलब होंगे आरोपी 
अधिवक्ता और वादी संजीव कुमार ने बताया कि 21 जनवरी को उनके बयान दर्ज होने के बाद कोर्ट आरोपियों के संबंध में साक्ष्य का परीक्षण करेगा। जिन आरोपियों के नाम बयान में आएगा और जिनके खिलाफ सबूत होंगे उन्हें कोर्ट तलब कर केस चलाएगा। 
 
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