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छह माह बाद मिली बीएसपी सांसद को जमानत
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Wed, 16 Apr 2014 05:08 PM IST
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दुष्कर्म मामले में जौनपुर के सांसद धनंजय सिंह को करीब छह माह बाद अंतरिम जमानत मिल गई। महिला सारे आरोपों से पहले ही मुकर चुकी है। आरोपी सांसद दुष्कर्म मामले में नवंबर 2013 से न्यायिक हिरासत में था।
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कड़कड़डूमा जिला अदालत की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरिता बीरबल ने मंगलवार को धनंजय सिंह को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके व इतनी ही राशि के जमानती की शर्त पर बेल दी।
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अदालत ने धनंजय को महिला व उसके परिजनों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न मिलने की हिदायत भी दी है। साथ ही बिना अनुमति विदेश न जाने की शर्त भी अदालत ने लगाई है।
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महिला ने चार अप्रैल को अदालत में अपने बयान में दुष्कर्म व अन्य सभी आरोपों को नकार दिया था। उसने कहा था कि धनंजय ने उससे कभी दुष्कर्म नहीं किया और न ही कभी चोट पहुंचाई।
उसने पुलिस को जो बयान दिया था, वह तनाव की स्थिति में दिया था। ज्ञात हो कि रेलवे कर्मचारी मयूर विहार निवासी महिला ने 13 नवंबर 2013 को पांडव नगर थाने में शिकायत देकर धनंजय सिंह पर दुष्कर्म व अप्राकृतिक यौनाचार का आरोप लगाया था।