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मदर डेयरी के दूध और पनीर खाने लायक नहीं
अमर उजाला, गाजियबाद
Updated Thu, 10 Sep 2015 01:26 AM IST
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पैकेट वाला व डेयरी में खुला बिकने वाला दूध सेहत के लिए सुरक्षित और पौष्टिक नहीं है। लखनऊ स्थित लैब से जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि निरीक्षण विभाग को मिली रिपोर्ट में मदर डेयरी दूध के सात व एक पनीर का नमूना फेल हो गया है।
वहीं, अमूल का टोंड दूध, डेयरी से खुला मिलने वाला दूध और गोपालजी के पनीर से पौष्टिक तत्व गायब मिले हैं।
जिला अभिहित अधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि करीब दो दर्जन खाद्य पदार्थों के नमूने फेल हो गए हैं। तीन माह में जिले में अलग-अलग स्थानों से लिए गए मदर डेयरी के डबल टोंड, टोंड व फुल क्रीम दूध के नमूने फेल हो गए हैं।
सभी में मानक से कम वसा और सॉलिड नॉट फैट (एसएनएफ) मिला है। पनीर में भी फैट 33 फीसदी के करीब मिला है, जो 50 फीसदी होना जरूरी है।
इसके अलावा अन्य खाद्य पदार्थों में डबल हिरन सरसों का तेल और मोर शॉप से लिया गया जीरे का नमूना फेल हो गया है।
जीरा खराब पाया गया है जबकि सरसों तेल में हानिकारक तत्व मिले हैं। सोया पनीर, क्रीम रोल सहित बोतल बंद पानी के 11 नमूने भी फेल हो गए हैं।
57 लाख का जुर्माना
जिला अभिहित अधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि खाद्य पदार्थों के नमूने फेल होने के मामले में कंपनियों, संस्थानों और दुकानदारों पर हाल ही में अपर जिला मजिस्ट्रेट की ओर से 13 मामलों में 57 लाख का जुर्माना किया गया है। कैफे कॉफी डे पर सबसे ज्यादा 16 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
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वहीं, अमूल का टोंड दूध, डेयरी से खुला मिलने वाला दूध और गोपालजी के पनीर से पौष्टिक तत्व गायब मिले हैं।
जिला अभिहित अधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि करीब दो दर्जन खाद्य पदार्थों के नमूने फेल हो गए हैं। तीन माह में जिले में अलग-अलग स्थानों से लिए गए मदर डेयरी के डबल टोंड, टोंड व फुल क्रीम दूध के नमूने फेल हो गए हैं।
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सभी में मानक से कम वसा और सॉलिड नॉट फैट (एसएनएफ) मिला है। पनीर में भी फैट 33 फीसदी के करीब मिला है, जो 50 फीसदी होना जरूरी है।
इसके अलावा अन्य खाद्य पदार्थों में डबल हिरन सरसों का तेल और मोर शॉप से लिया गया जीरे का नमूना फेल हो गया है।
जीरा खराब पाया गया है जबकि सरसों तेल में हानिकारक तत्व मिले हैं। सोया पनीर, क्रीम रोल सहित बोतल बंद पानी के 11 नमूने भी फेल हो गए हैं।
57 लाख का जुर्माना
जिला अभिहित अधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि खाद्य पदार्थों के नमूने फेल होने के मामले में कंपनियों, संस्थानों और दुकानदारों पर हाल ही में अपर जिला मजिस्ट्रेट की ओर से 13 मामलों में 57 लाख का जुर्माना किया गया है। कैफे कॉफी डे पर सबसे ज्यादा 16 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
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