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पत्नी की हत्या करने वाले के खिलाफ नाबालिग बच्चों ने दी गवाही, मिली सजा

Thu, 15 Jun 2017 09:23 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 15 Jun 2017 09:23 AM IST
सार

नाबालिग बच्चों की गवाही पर पिता दोषी साबित
- प्रॉपर्टी डीलर ने शक के चलते कर दी थी पत्नी की हत्या

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minor kids gave statement against father who killed his wife in delhi
court demo pic

विस्तार

उत्तरी दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में पत्नी की हत्या करने वाले प्रॉपर्टी डीलर को उसके दो नाबालिग बच्चों की गवाही के आधार पर अदालत ने दोषी ठहराया है। दोषी ने पत्नी के चरित्र पर शक होने के चलते गला घोंटकर हत्या कर दी थी।

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अदालत ने दोषी के बेटे व बेटी की गवाही के अलावा, डीएनए रिपोर्ट व उसके आचरण पर भी गौर किया क्योंकि हत्या के बाद फरार हो गया था। उसने जूते के लेस से गला घोंटकर पत्नी की हत्या कर दी थी।
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अदालत में बच्चों ने अपने बयान में कहा कि उनके पिता उन्हें गणतंत्र दिवस समारोह स्थल पर छोड़कर, उनकी मां को लेने घर गए थे, लेकिन वापस नहीं आए। रोहिणी जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कमार बंसल ने अपने फैसले में कहा कि दोनों बच्चों ने एक जैसा बयान दिया है और उनकी गवाही गैर विवादित है।
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वह अपने पिता पर अपनी मां की हत्या का झूठा आरोप क्यों लगाएंगे। कोर्ट के समक्ष नाबालिग भाई-बहन ने कहा कि पिता उनकी मां से झगड़ा करते, क्योंकि उन्हें उनके चरित्र पर शक था। बच्चों के बयान का उनके मकान मालिक के बयान ने भी समर्थन किया था।


अभियोजन के मुताबिक, प्रॉपर्टी डीलर भूपेंद्र 26 जनवरी, 2015 को अपने दोनों बच्चों को गणतंत्र दिवस समारोह स्थल पर छोड़कर पत्नी को लाने के बहाने घर वापस आया था। जब बच्चे घर वापस लौटे तो उन्होंने अपनी मां को मरा पाया और पुलिस को सूचना दी। 

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