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Delhi: धार्मिक स्थलों से 100 मीटर दूर खुल सकेंगी मांस की दुकानें, एमसीडी ने विरोध के बाद उठाया यह कदम
Tue, 02 Jan 2024 06:23 AM IST
विजय पुंडीर
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: विजय पुंडीर
Updated Tue, 02 Jan 2024 06:23 AM IST
सार
एमसीडी ने धार्मिक स्थलों के पास मांस की दुकान खोलने के लिए न्यूनतम दूरी को 150 मीटर से घटाकर 100 मीटर करने का निर्णय लिया है। नगर निगम ने यह कदम मांस विक्रेताओं के विरोध के बाद उठाया है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
एमसीडी ने धार्मिक स्थलों के पास मांस की दुकान खोलने के लिए न्यूनतम दूरी को 150 मीटर से घटाकर 100 मीटर करने का निर्णय लिया है। नगर निगम ने यह कदम मांस विक्रेताओं के विरोध के बाद उठाया है। दिल्ली मीट मर्चेंट्स एसोसिएशन ने कहा था कि इससे मांस की 6,000 दुकानें बंद हो जाएंगी और इनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। नियमों में बदलाव नहीं करने पर अदालत जाने की बात कही थी।
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एमसीडी ने 28 दिसंबर को हुई सदन की बैठक में आप पार्षद सुल्ताना आबाद और अमीन मलिक के इस संबंध में लाए गए संशोधित प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है, जिसमें मांस की दुकानों और धार्मिक स्थलों के बीच न्यूनतम दूरी को कम करने की बात कही गई थी। इसमें मांस की दुकानों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव शामिल थे, जिसे निगम ने स्वीकार कर लिया है। मांस की दुकान के लिए पहले लाइसेंस फीस 7,000 रुपये रखी गई थी, जिसे घटाकर 5,000 रुपये किया गया है।
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पिछले साल अक्तूबर में निगम ने नई लाइसेंसिंग नीति पारित की थी, जिसमें मांस की दुकानों और किसी भी धार्मिक स्थान के बीच न्यूनतम दूरी 150 मीटर तय की गई थी। संशोधित नियम के मुताबिक उल्लंघन के मामले में लगने वाले जुर्माने को घटाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। पहले उल्लंघन करने पर लगाया गया जुर्माना पहली बार 20,000 रुपये और दोबारा नियम तोड़ने पर 50,000 रुपये जुर्माना निर्धारित किया गया था। इसके अलावा पहले मांस की दुकान खोलने के लिए न्यूनतम क्षेत्र 60 वर्ग फीट तय था, जिसे घटाकर 50 वर्ग फीट कर दिया गया है।
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