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Liquor Policy Case: सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए जमानत की अर्जी डाली, कोर्ट ने ED-CBI से मांगा जवाब

Fri, 12 Apr 2024 02:52 PM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Fri, 12 Apr 2024 02:52 PM IST
सार

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसौदिया ने अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया है। लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए उन्होंने अदालत से अंतरिम जमानत की मांग की है।

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Manish Sisodia filed interim bail petition in Delhi's Rouse Avenue Court
कोर्ट में पेश हुए मनीष सिसोदिया - फोटो : ANI

विस्तार

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया ने चुनाव प्रचार के लिए शुक्रवार को अदालत से अंतरिम जमानत मांगी है। अदालत ने याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय व सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई 20 अप्रैल को होगी।

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सिसोदिया वर्तमान में आबकारी नीति मामले में जेल में हैं। राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष ईडी के अधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। सिसोदिया पिछले साल फरवरी से हिरासत में हैं। वर्ष 2022 में सीबीआई ने मामला दर्ज कर आरोप लगाया था कि आप नेताओं को इस नीति के माध्यम से शराब निर्माताओं से रिश्वत मिली थी। 
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सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद पिछले साल 9 मार्च को ईडी ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। दोनों मामलों में उनकी जमानत याचिका ट्रायल कोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी समीक्षा और सुधारात्मक याचिकाएं भी खारिज कर दीं।
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