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सिसोदिया मानहानि मामला: सांसद मनोज तिवारी व विधायक विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ चलेगा मुकदमा

Fri, 18 Dec 2020 06:09 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Fri, 18 Dec 2020 06:09 PM IST
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manish sisodia defamation case manoj tiwari vijendra gupta will face case
दिल्ली भाजपा प्रदेशाध्यक्ष - फोटो : सोशल मीडिया

आपराधिक मानहानि के मामले में आरोपी व भाजपा सांसद मनोज तिवारी और विधायक विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ मुकदमा चलेगा। उच्च न्यायालय ने सांसद तिवारी व गुप्ता की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने निचली अदालत द्वारा आपराधिक मानहानि के मामले में निचली अदालत द्वारा बतौर आरोपी समन जारी करने के आदेश को चुनौती दी थी।

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न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने अपने फैसले में कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में याचिकाकर्ता के तर्कों पर विचार नहीं किया जा सकता। अदालत ने विभिन्न हाईकोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि इस मामले में उन्होंने जो ट्वीट किए हैं उसकी उनको पूरी जानकारी थी कि इससे शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा खराब हो सकती है। इसी प्रकार उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में इसी प्रकार के आरोप लगाए।
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अदालत ने कहा आरटीआई द्वारा मांगी जानकारी के संबंध में पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस प्रकार के आरोप पर स्पष्टीकरण दिया था। इसके अलावा उक्त दोनों भी अपने अधिकारों के तहत जानकारी मांग सकते थे। बावजूद उन्होंने इस प्रकार की टिप्पणियां की जो धारा 500 यानि मानहानि की श्रेणी में आती है। ऐसे में वे उनकी याचिका खारिज करती है।
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उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने खिलाफ कथित रूप से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाने पर तिवारी, गुप्ता सहित भाजपा के अन्य नेताओं के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया है। सिसोदिया ने आरोपों को बेबुनियाद और आधारहीन बताते हुए भाजपा नेताओं पर छवि खराब करने का आरोप लगाया है।

वहीं तिवारी की ओर से अधिवक्ता ने कहा था कि निचली अदालत द्वारा जारी समन ऐसे साक्ष्य पर आधारित है, जिसे कानूनी रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा था कि इसलिए निचली अदालत द्वारा जारी समन को रद्द किया जाना चाहिए।

निचली अदालत ने 28 नवंबर को तिवारी और अन्य के खिलाफ समन जारी कर पेश होने का निर्देश दिया था। तिवारी और गुप्ता की याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने 7 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।


इस मामले में इन दोनों नेताओं के अलावा सांसद हंसराज हंस, प्रवेश वर्मा, पूर्व मनजिन्द्र सिंह सिरसा व हरीश खुराना भी आरोपी है। सभी जमानत पर है। आरोप है कि इन सभी ने स्कूल क्लास रूम मामले में सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था।

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