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अभिषेक बनर्जी मामला: कोलकाता पुलिस के खिलाफ केस दर्ज, अपराध शाखा ने शुरू की जांच, ईडी की शिकायत पर हुई कार्रवाई

Fri, 29 Apr 2022 10:18 PM IST
प्रशांत कुमार अमर उजाला ब्यूरो नई दिल्ली,
अमर उजाला ब्यूरो नई दिल्ली, Published by: प्रशांत कुमार Updated Fri, 29 Apr 2022 10:18 PM IST
सार

सूत्रों के अनुसार टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के कुछ दस्तावेज फर्जी पास गए हैं। ईडी ने पश्चिमी बंगाल में कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिग के एक मामले में सांसद अभिषेक बनर्जी व उनकी पत्नी को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया था। ईडी ने दावा किया था कि टीएमसी सांसद इस अवैध कारोबार से प्राप्त धन के लाभार्थी हैं, वहीं सांसद ने सभी आरोपों से इंकार किया था।

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Mamta Banerjee nephew Abhishek Banerjee Case registered against Kolkata Police Crime Branch started investigation
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे व तृणमूल कांग्रेस महासचिव अभिषेक बनर्जी से जुड़े मामले में फर्जीवाडा व कोर्ट के आदेश में गड़बड़ी करने को लेकर कोलकाता पुलिस के खिलाफ दर्ज किया है। प्रवर्तन निदेशायल(ईडी) की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। कोलकाता पुलिस पर आरोप है कि उसने कोर्ट के आदेश को गलत तरीके से पेश किया। अपराध शाखा ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और कई लोगों को समन भेजे गए हैं। 

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अपराध शाखा के वरिष्ठ सूत्रों के अनुसार टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के कुछ दस्तावेज फर्जी पास गए हैं।  ईडी ने पश्चिमी बंगाल में कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिग के एक मामले में सांसद अभिषेक बनर्जी व उनकी पत्नी को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया था। ईडी ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत सीबीआई की ओर से दर्ज नवंबर, 2020 की प्राथमिकी के आधार पर मामला दर्ज किया था। इसमें आसनसोल और उसके आसपास राज्य के कुनुस्तोरिया व कजोरा इलाकों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से संबंधित करोड़ों रुपये की कोयला चोरी का आरोप लगाया था। स्थानीय कोयला संचालक अनूप मांझी उर्फ लाला को इस मामले में मुख्य संदिग्ध बताया जा रहा है। ईडी ने दावा किया था कि टीएमसी सांसद इस अवैध कारोबार से प्राप्त धन के लाभार्थी हैं, वहीं सांसद ने सभी आरोपों से इंकार किया था।

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पुलिस अधिकारियों के अनुसार जब कोर्ट ने विवादास्पद क्लिप में कथित तौर पर सुने गए ईडी अधिकारियों की आवाज के नमूने मांगे तब  कोलाकाता पुलिस ने अदालत के आदेश को ईडी को कुछ संपादन के साथ भेजा। कोर्ट ने आवाज के नमूने मांगे, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण पहलू संबंधित व्यक्ति की सहमति का भी उल्लेख किया था। अलीपुर कोर्ट, कोलकाता ने ईडी अधिकारियों, खासकर संयुक्त निदेशक कपिल राज को कोलकाता पुलिस के सामने पेश होकर आवाज के नमूने देने को कहा था। कोलकाता पुलिस ने कोर्ट के आदेश की प्रति कई बार ईडी को भेजी।

वहीं ईडी का कहना था कि जब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और आदेश की मूल प्रति प्राप्त की तो उसमें इस बात का उल्लेख था कि आवाज के नमूने तभी लिए जा सकते हैं, जब अधिकारी अपनी सहमति दे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ईडी का कहना था कि सहमति वाला हिस्सा कोलाकाता पुलिस की ओर से भेजे गए आदेश की प्रति में नहीं था। ऐसे में कोलकाता पुलिस ने कोर्ट के आदेश को गलत तरीके से पेश किया। 

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