फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Lt. Governor said, the decision was taken to protect the Constitution

उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कहा, फैसला पलटकर की गई संविधान की रक्षा

Wed, 10 Jun 2020 04:56 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली  
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली   Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Wed, 10 Jun 2020 04:56 AM IST
सार

  • दिल्ली सरकार के फैसले को पलटने पर राजनिवास ने दिया जवाब
  • राजनिवास की तरफ से कहा गया है कि उपराज्यपाल को इस बात की पूरी जानकारी है कि दिल्ली में चिकित्सा आधारभूत संरचना को बढ़ाने की जरूरत है

विज्ञापन
Lt. Governor said, the decision was taken to protect the Constitution
anil baijal

विस्तार

दिल्ली के अस्पतालों में दिल्लीवासियों का ही इलाज करने के दिल्ली कैबिनेट के फैसले को पलटने के बाद हमलावर हुई दिल्ली सरकार को मंगलवार शाम उपराज्याल ने जवाब दिया है। एलजी ने कहा कि दिल्ली सरकार का फैसला पलटकर संविधान की रक्षा की गई है।

विज्ञापन


राजनिवास की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि मंगलवार को डीडीएमए की बैठक में उपराज्यपाल ने उपमुख्यमंत्री को स्पष्ट किया कि दिल्ली कैबिनेट का फैसला संविधान के समानता के अधिकार और जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन करता था। 
विज्ञापन


इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी  शामिल है। इसी तरह के दिल्ली सरकार के पहले के एक प्रयास को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इन संदर्भो में उन्होंने कैबिनेट के फैसले को सोमवार को पलट दिया है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


इतना ही नहीं, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को यह भी बताया गया था कि अस्पताल में आने वाले हर मरीज का इलाज करना राज्य की सांविधानिक जिम्मेदारी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई भी जिम्मेदार सरकार किसी के निवास स्थान के आधार पर इलाज में भेदभाव करे।



राजनिवास की तरफ से कहा गया है कि उपराज्यपाल को इस बात की पूरी जानकारी है कि दिल्ली में चिकित्सा आधारभूत संरचना को बढ़ाने की जरूरत है। समय-समय पर प्राधिकरण की बैठक में इस पर चर्चा भी हुई है। बैठक में भी फैसला लिया गया है कि इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, त्यागराज स्टेडियम, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, प्रगति मैदान जैसे स्थानों को मेक शिफ्ट चिकित्सा सुविधा व अस्पताल बनाया जाए। 

इसके साथ ही  बैंक्वेट हॉल, विवाह स्थलों आदि का इस्तेमाल करने का भी निर्णय लिया गया। उपराज्यपाल ने सभी संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया  कि दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधा का तेजी से विस्तार करें। इसके लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-50 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल किया जाए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed